सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी, गाड़ी फिट है तभी सड़कों पर दौड़ेगी
प्रकाशित: मार्च 18, 2021 09:28 PM IST | अवधि: 2:18
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अब आपकी गाड़ी उम्र से नहीं बल्कि उसकी फिटनेस के आधार पर सड़क पर दौड़ सकेगी. आने वाले दिनों में सरकार आपकी गाड़ी को गैर पंजीकृत (deregister) कर सकती है, अगर आपकी गाड़ी फिटनेस में फेल होती है. सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गुरुवार को लोकसभा में गाड़ियों की स्क्रैप पॉलिसी (Scrap Policy) की घोषणा की. गडकरी ने कहा कि कमर्शियल गाड़ियां 15 साल में (deregister) हो जाएंगी, अगर फिटनेस में फेल होती हैं. अगर 15 साल के बाद फिटनेस पाई जाती है तो ज्यादा फीस देकर गाड़ी रजिस्टर करानी होगी.निजी वाहनों की बात करें तो 20 साल की उम्र के बाद अगर फिटनेस में फेल हुईं तो deregister कर दी जाएंगी. प्राइवेट गाड़ियों को 15 साल के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसकी ज़्यादा कीमत देनी होगी.