Government Bans Simi
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'अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक' : केंद्र के बैन को कोर्ट में चुनौती देगी PFI की स्टूडेंट विंग
- Wednesday September 28, 2022
आतंकवाद रोधी कड़े कानून यूएपीए के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना के बाद संगठन के खिलाफ कई कार्रवाई की जाएंगी.
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ndtv.in
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अब राज्य सरकारें भी इस तरह कस सकेंगी राष्ट्र विरोधी संगठन सिमी पर नकेल
- Tuesday February 19, 2019
- NDTVKhabar News Desk
केंद्र ने राज्य सरकारों कों प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले धन और स्थानों को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान कर दी है. सिमी पर देश में कई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप हैं.
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ndtv.in
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सरकार ने सिमी पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया
- Saturday February 2, 2019
- NDTVKhabar News Desk
अधिसूचना में कहा गया है कि अब, इसलिए, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारायें (1) और (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार ने सिमी को 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया है और यह अधिसूचना उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किए जा सकने वाले किसी भी आदेश के अधीन है, जिसका प्रभाव पांच साल की अवधि के लिए होता है.
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'अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक' : केंद्र के बैन को कोर्ट में चुनौती देगी PFI की स्टूडेंट विंग
- Wednesday September 28, 2022
आतंकवाद रोधी कड़े कानून यूएपीए के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना के बाद संगठन के खिलाफ कई कार्रवाई की जाएंगी.
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अब राज्य सरकारें भी इस तरह कस सकेंगी राष्ट्र विरोधी संगठन सिमी पर नकेल
- Tuesday February 19, 2019
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केंद्र ने राज्य सरकारों कों प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले धन और स्थानों को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान कर दी है. सिमी पर देश में कई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप हैं.
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सरकार ने सिमी पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया
- Saturday February 2, 2019
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अधिसूचना में कहा गया है कि अब, इसलिए, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारायें (1) और (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार ने सिमी को 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया है और यह अधिसूचना उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किए जा सकने वाले किसी भी आदेश के अधीन है, जिसका प्रभाव पांच साल की अवधि के लिए होता है.
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