Gangster Abdul Latif
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फिल्म ‘रईस’ मानहानि मामला: गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर 20 जुलाई तक रोक लगाई
- Tuesday June 28, 2022
गुजरात हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और फिल्म ‘रईस’ (Rais) के निर्माताओं के खिलाफ दायर 101 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में निचली अदालत के फैसले पर 20 जुलाई तक रोक लगा दी है.
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ndtv.in
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'रईस' को लेकर मुश्किल में फंसे शाहरुख, गैंगस्टर के बेटे ने की 101 करोड़ रुपए की मांग
- Friday April 29, 2016
- Bhasha
शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' मुश्किल में फंस सकती है। जिस गैंगस्टर के जीवन पर फिल्म 'रईस' बनाई गई है, उस गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे की पिटीशन पर अहमदाबाद के एक कोर्ट ने शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस को एक नोटिस भेजा है।
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गुजरात हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और फिल्म ‘रईस’ (Rais) के निर्माताओं के खिलाफ दायर 101 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में निचली अदालत के फैसले पर 20 जुलाई तक रोक लगा दी है.
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शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' मुश्किल में फंस सकती है। जिस गैंगस्टर के जीवन पर फिल्म 'रईस' बनाई गई है, उस गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे की पिटीशन पर अहमदाबाद के एक कोर्ट ने शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस को एक नोटिस भेजा है।
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