Former Minister Gayatri Prajapati
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गैंग रेप मामले में आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
- Tuesday August 3, 2021
महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) के मामले के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली. अदालत ने उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. गायत्री प्रजापति ने बीमारियों का हवाला देकर तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की थी. प्रजापति का कहना था कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उसकी परेशानी का सही इलाज उपलब्ध नहीं है. लिहाजा उसे दिल्ली के एम्स या भैलौर में इलाजे कराने के लिए तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया. कोर्ट ने प्रजापति से कहा कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं.
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रेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
- Wednesday October 7, 2020
यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को सुनवाई करेगा. गायत्री प्रजापति के वकील ने तब तक उनको अस्पताल में रखने की इजाजत मांगी है. कोर्ट ने प्रजापति को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है. रेप केस में आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को 21 सितंबर को झटका लगा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो महीने की अंतरिम जमानत देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और प्रजापति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया था. मेडिकल ग्राउंड पर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी.
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गैंगरेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने कोविड-19 का हवाला देकर मांगी जमानत
- Thursday May 21, 2020
- Bhasha
गैंगरेप के आरोपी उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कोरोनावायरस के संक्रमण का खतरा बताकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत देने की मांग की है. फिलहाल गायत्री प्रजापति कानपुर के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में अपना इलाज करा रहा है.
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यूपी सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को अपहरण और छेड़खानी मामले में मिली जमानत
- Monday April 2, 2018
- NDTVKhabar News Desk
यूपी सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को अपहरण एवं छेड़खानी के एक मामले में स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी. अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश सक्सेना ने मामले के सह आरोपी आशीष शुक्ला को भी जमानत दे दी. उन्होंने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया.
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गैंगरेप मामला: UP सरकार ने SC से कहा, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है
- Friday March 23, 2018
- NDTVKhabar News Desk
न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ के समक्ष राज्य सरकार ने कहा कि जांच, शिकायतकर्ता के बयानों और दूसरे गवाहों की गवाही के आधार पर प्रजापति के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है.
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गैंग रेप मामले में आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
- Tuesday August 3, 2021
महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) के मामले के आरोपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली. अदालत ने उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. गायत्री प्रजापति ने बीमारियों का हवाला देकर तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की थी. प्रजापति का कहना था कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उसकी परेशानी का सही इलाज उपलब्ध नहीं है. लिहाजा उसे दिल्ली के एम्स या भैलौर में इलाजे कराने के लिए तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया. कोर्ट ने प्रजापति से कहा कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं.
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रेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
- Wednesday October 7, 2020
यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति (Gayatri Prajapati) को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को सुनवाई करेगा. गायत्री प्रजापति के वकील ने तब तक उनको अस्पताल में रखने की इजाजत मांगी है. कोर्ट ने प्रजापति को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है. रेप केस में आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को 21 सितंबर को झटका लगा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो महीने की अंतरिम जमानत देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और प्रजापति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया था. मेडिकल ग्राउंड पर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी.
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गैंगरेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने कोविड-19 का हवाला देकर मांगी जमानत
- Thursday May 21, 2020
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गैंगरेप के आरोपी उत्तरप्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कोरोनावायरस के संक्रमण का खतरा बताकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत देने की मांग की है. फिलहाल गायत्री प्रजापति कानपुर के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में अपना इलाज करा रहा है.
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यूपी सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को अपहरण और छेड़खानी मामले में मिली जमानत
- Monday April 2, 2018
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यूपी सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को अपहरण एवं छेड़खानी के एक मामले में स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी. अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश सक्सेना ने मामले के सह आरोपी आशीष शुक्ला को भी जमानत दे दी. उन्होंने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया.
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गैंगरेप मामला: UP सरकार ने SC से कहा, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है
- Friday March 23, 2018
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न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ के समक्ष राज्य सरकार ने कहा कि जांच, शिकायतकर्ता के बयानों और दूसरे गवाहों की गवाही के आधार पर प्रजापति के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है.
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