India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सिद्धार्थ चौरसिया |शुक्रवार जुलाई 2, 2021 07:07 AM IST दरअसल, बीते साल सत्र 2020-21 में दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर आदेश दिए थे कि कोई भी स्कूल मौजूदा महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस या चार्ज नहीं ले सकता है. इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया.