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क्या राज्यपाल अपराधियों की जल्द रिहाई के लिए किसी नीति को मंजूरी दे सकते हैं? मामला संविधान पीठ को भेजा
- Sunday July 19, 2020
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस मामले को पांच जजों के संविधान पीठ (Constitution Bench) के समक्ष रैफर किया है जिसमें मुद्दा है कि क्या राज्यपाल अपराधियों को सजा के बावजूद दोषियों की जल्द रिहाई के लिए किसी नीति को मंजूरी दे सकते हैं? न्यायमूर्ति उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के कार्यकारी आदेशों के माध्यम से ऐसी नीतियों की कानूनी पवित्रता की जांच करनी चाहिए. हरियाणा सरकार की उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों को 14 साल से पहले रिहा करने की पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
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ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस मामले को पांच जजों के संविधान पीठ (Constitution Bench) के समक्ष रैफर किया है जिसमें मुद्दा है कि क्या राज्यपाल अपराधियों को सजा के बावजूद दोषियों की जल्द रिहाई के लिए किसी नीति को मंजूरी दे सकते हैं? न्यायमूर्ति उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के कार्यकारी आदेशों के माध्यम से ऐसी नीतियों की कानूनी पवित्रता की जांच करनी चाहिए. हरियाणा सरकार की उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों को 14 साल से पहले रिहा करने की पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
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