Digital Personal Data Protection Rules
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डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी
- Sunday January 5, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: तिलकराज
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.
- ndtv.in
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अब पैरेंट्स की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया चला पाएंगे बच्चे, सरकार का प्लान तैयार
- Friday January 3, 2025
- Edited by: चंदन वत्स
मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं.
- ndtv.in
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
- Friday August 4, 2023
- Reported by: भाषा
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
- ndtv.in
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डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी
- Sunday January 5, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: तिलकराज
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.
- ndtv.in
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अब पैरेंट्स की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया चला पाएंगे बच्चे, सरकार का प्लान तैयार
- Friday January 3, 2025
- Edited by: चंदन वत्स
मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं.
- ndtv.in
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
- Friday August 4, 2023
- Reported by: भाषा
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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