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Delhi Metro की डिजिटल लॉकर सर्विस है खास, जानें कैसे करें बुकिंग, कितना देना होगा चार्ज?
- Monday December 18, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
Delhi Metro Locker Facility: बता दें कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर एक घंटे से लेकर छह घंटे तक के लिए लॉकर सर्विस ले सकता है.
- ndtv.in
-
CBSE ने जारी किया साइबर सेफ्टी मैनुअल, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को रखना होगा इन बातों का ध्यान...
- Wednesday May 20, 2020
- Reported by: भाषा
CBSE ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, उनके डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता के हनन जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है. बोर्ड का लक्ष्य बच्चों के अंदर सेफ और हेल्थी ऑनलाइन आदतों का विकास करना है.
- ndtv.in
-
केंद्र सरकार ने शुरू की डिजिलॉकर योजना, ज़रूरी काग़ज़ातों की डिजिटल कॉपी रख सकेंगे लोग
- Thursday September 8, 2016
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: संदीप कुमार
केंद्र सरकार ने डिजिटल लॉकर योजना लॉन्च की है, जिसमें लोग अपने ज़रूरी काग़ज़ात की डिजिटल कॉपी रख सकेंगे. इस योजना के बाद अगर आपने अपने डिजिटल लॉकर में अपनी गाड़ी की आरसी और अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखा है तो आपको इसकी हार्ड कॉपी लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ट्रैफ़िक पुलिस के मांगने पर यही डिजिटल कॉपी मान्य होगी. डिजिटल लॉकर के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होगी.
- ndtv.in
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- Monday December 18, 2023
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Delhi Metro Locker Facility: बता दें कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर एक घंटे से लेकर छह घंटे तक के लिए लॉकर सर्विस ले सकता है.
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- Wednesday May 20, 2020
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CBSE ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, उनके डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता के हनन जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है. बोर्ड का लक्ष्य बच्चों के अंदर सेफ और हेल्थी ऑनलाइन आदतों का विकास करना है.
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केंद्र सरकार ने शुरू की डिजिलॉकर योजना, ज़रूरी काग़ज़ातों की डिजिटल कॉपी रख सकेंगे लोग
- Thursday September 8, 2016
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: संदीप कुमार
केंद्र सरकार ने डिजिटल लॉकर योजना लॉन्च की है, जिसमें लोग अपने ज़रूरी काग़ज़ात की डिजिटल कॉपी रख सकेंगे. इस योजना के बाद अगर आपने अपने डिजिटल लॉकर में अपनी गाड़ी की आरसी और अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखा है तो आपको इसकी हार्ड कॉपी लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ट्रैफ़िक पुलिस के मांगने पर यही डिजिटल कॉपी मान्य होगी. डिजिटल लॉकर के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होगी.
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