Delhi Government Vs Centre
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दिल्ली सरकार VS LG : मनीष सिसोदिया का SC में हलफनामा, "वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या विकट"
- Thursday November 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.
- ndtv.in
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"हम विधानसभा के प्रति जवाबदेह, न कि उप राज्यपाल के" : सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने रखा पक्ष
- Tuesday April 12, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार विधानसभा के प्रति जवाबदेह है नाकि उप राज्यपाल के क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल को भी उतने ही अधिकार हैं जितने उत्तरप्रदेश या किसी भी राज्य के राज्यपाल को. दिल्ली में उपराज्यपाल को भी चुनी हुई सरकार की मदद और सलाह से ही काम करना होगा.
- ndtv.in
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दिल्ली सरकार Vs केंद्र: GNCTD संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब
- Thursday March 3, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को यह नोटिस जारी किया गया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है. केजरीवाल बनाम केंद्र मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी.संशोधन मामले को संविधान पीठ भेजने का केंद्र का अनुरोध खारिज किया.अफसरों के ट्रांसफर - पोस्टिंग मामले में भी चार सप्ताह के बाद सुनवाई होगी .
- ndtv.in
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Delhi: विधानसभा में AAP विधायक ने फाड़ी GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप
- Friday July 30, 2021
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: गुणातीत ओझा
दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (GNCTD Amendment Act) को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ. केंद्र का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी.
- ndtv.in
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केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एलजी के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं
- Wednesday July 4, 2018
- भाषा
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की, अधिकारों की रस्साकशी के मामले में आज आप सरकार को उच्चतम न्यायालय में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली. न्यायालय की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल को फैसले लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह निर्वाचित सरकार की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के निर्णय में कहा, ‘निरंकुशता और अराजकता के लिये कोई जगह नहीं है.
- ndtv.in
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दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला: LG दिल्ली के 'बॉस' नहीं, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला
- Wednesday July 4, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया. दिल्ली सरकार बनाम एलजी के बहुप्रतिक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली की बॉस चुनी हुई सरकार है, एलजी नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी.
- ndtv.in
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दिल्ली सरकार बनाम LG मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को कही ये 10 बडी़ बातें
- Wednesday July 4, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि दिल्ली के असली बॉस एलजी नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार ही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार और एलजी को लेकर कई सारी बातें कहीं. चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को क्या-क्या कहा है.
- ndtv.in
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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार के पास कौन सी शक्तियां हों
- Thursday February 2, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह सही है कि चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए, लेकिन क्या? उस हिसाब से जो हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, या फिर जो दिल्ली सरकार मांग रही है? हम सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि उपराज्यपाल के पास कितनी शक्तियां हैं और वे उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं?
- ndtv.in
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दिल्ली सरकार ने 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल के फैसले को किया खारिज
- Saturday November 5, 2016
- Reported by: भाषा
दिल्ली सरकार ने अपने द्वारा नियुक्त किए गए 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल नजीब जंग के फैसले को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिससे उपराज्यपाल कार्यालय एवं आप सरकार के बीच टकराव के एक और दौर की आशंका पैदा हो गई है.
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दिल्ली सरकार VS LG : मनीष सिसोदिया का SC में हलफनामा, "वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या विकट"
- Thursday November 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.
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"हम विधानसभा के प्रति जवाबदेह, न कि उप राज्यपाल के" : सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने रखा पक्ष
- Tuesday April 12, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार विधानसभा के प्रति जवाबदेह है नाकि उप राज्यपाल के क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल को भी उतने ही अधिकार हैं जितने उत्तरप्रदेश या किसी भी राज्य के राज्यपाल को. दिल्ली में उपराज्यपाल को भी चुनी हुई सरकार की मदद और सलाह से ही काम करना होगा.
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दिल्ली सरकार Vs केंद्र: GNCTD संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब
- Thursday March 3, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को यह नोटिस जारी किया गया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है. केजरीवाल बनाम केंद्र मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी.संशोधन मामले को संविधान पीठ भेजने का केंद्र का अनुरोध खारिज किया.अफसरों के ट्रांसफर - पोस्टिंग मामले में भी चार सप्ताह के बाद सुनवाई होगी .
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Delhi: विधानसभा में AAP विधायक ने फाड़ी GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप
- Friday July 30, 2021
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: गुणातीत ओझा
दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (GNCTD Amendment Act) को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ. केंद्र का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी.
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केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एलजी के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं
- Wednesday July 4, 2018
- भाषा
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की, अधिकारों की रस्साकशी के मामले में आज आप सरकार को उच्चतम न्यायालय में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली. न्यायालय की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल को फैसले लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह निर्वाचित सरकार की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के निर्णय में कहा, ‘निरंकुशता और अराजकता के लिये कोई जगह नहीं है.
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दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला: LG दिल्ली के 'बॉस' नहीं, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला
- Wednesday July 4, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया. दिल्ली सरकार बनाम एलजी के बहुप्रतिक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली की बॉस चुनी हुई सरकार है, एलजी नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी.
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दिल्ली सरकार बनाम LG मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को कही ये 10 बडी़ बातें
- Wednesday July 4, 2018
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दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि दिल्ली के असली बॉस एलजी नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार ही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार और एलजी को लेकर कई सारी बातें कहीं. चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को क्या-क्या कहा है.
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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार के पास कौन सी शक्तियां हों
- Thursday February 2, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह सही है कि चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए, लेकिन क्या? उस हिसाब से जो हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, या फिर जो दिल्ली सरकार मांग रही है? हम सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि उपराज्यपाल के पास कितनी शक्तियां हैं और वे उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं?
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दिल्ली सरकार ने 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल के फैसले को किया खारिज
- Saturday November 5, 2016
- Reported by: भाषा
दिल्ली सरकार ने अपने द्वारा नियुक्त किए गए 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल नजीब जंग के फैसले को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिससे उपराज्यपाल कार्यालय एवं आप सरकार के बीच टकराव के एक और दौर की आशंका पैदा हो गई है.
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