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Criminal Law Bills

'Criminal Law Bills' - 10 News Result(s)
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति 

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति 

    संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है. 

  • संसद में बहस चल रही थी और विपक्ष उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा था : अमित शाह

    संसद में बहस चल रही थी और विपक्ष उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा था : अमित शाह

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने “बहाने बनाकर” तीन आपराधिक कानून विधेयकों पर संसद में चर्चा का “बहिष्कार” करने और उपराष्ट्रपति की नकल उतारने के मामले को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधा. अमित शाह यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे.

  • आतंकवाद से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तक: 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या बदला?

    आतंकवाद से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तक: 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या बदला?

    आईपीसी में 511 धाराओं की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (Three Criminal Laws) में 358 धाराएं होंगी. विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं. उनमें से 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है.

  • "देशद्रोह की धारा को अलविदा":  राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदी

    "देशद्रोह की धारा को अलविदा": राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदी

    पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तीन आपराधिक न्याय विधेयकों (Criminal Justice Bills) के पारित होने की सराहना की. नए कानून देश में औपनिवेशिक युग में बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि यह सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नए युग की शुरुआत है.

  • राजद्रोह की जगह देशद्रोह, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग में फांसी; क्रिमिनल लॉ बिल के कानून बनने पर होंगे ये बदलाव

    राजद्रोह की जगह देशद्रोह, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग में फांसी; क्रिमिनल लॉ बिल के कानून बनने पर होंगे ये बदलाव

    संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में मौजूदा आपराधिक कानूनों (Criminal Law Bills) को बदलने के लिए लाए गए 3 विधेयक पास हो गए. विपक्ष के कुल 97 सांसदों की गैर-मौजूदगी में नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा हुई. फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. जिसके बाद बिलों को पास कर दिया गया. नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

  • 97 विपक्षी सांसदों की गैर-मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म

    97 विपक्षी सांसदों की गैर-मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म

    गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी. पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी. अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी.

  • लोकसभा में दो-तिहाई विपक्षी सांसद सस्पेंड, गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 क्रिमिनल लॉ बिल

    लोकसभा में दो-तिहाई विपक्षी सांसद सस्पेंड, गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 क्रिमिनल लॉ बिल

    भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता 2023 को लोकसभा में पेश किया गया. ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे.

  • आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए विधेयक वापस लिए गए, संशोधनों के बाद नए विधेयक पेश

    आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए विधेयक वापस लिए गए, संशोधनों के बाद नए विधेयक पेश

    भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाया गया है.

  • महिलाओं पर अपराध विधेयक मतभेदों के चलते मंत्री समूह के हवाले

    महिलाओं पर अपराध विधेयक मतभेदों के चलते मंत्री समूह के हवाले

    बलात्कार समेत महिला उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्तावित बिल को लेकर सरकार के अंदर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसे जीएमओ को भेज दिया गया है।

  • रेप के खिलाफ कानून में देरी, सरकार के भीतर ही एक राय नहीं

    रेप के खिलाफ कानून में देरी, सरकार के भीतर ही एक राय नहीं

    महिला की सुरक्षा के लिए नए और सख्त बलात्कार कानून में देरी हो सकती है। कुछ मुद्दों पर गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय में सहमति न होने से बिल का मसौदा कैबिनेट में पेश नहीं हो सका।

'Criminal Law Bills' - 7 Video Result(s)
'Criminal Law Bills' - 1 Web Stories Result(s)
'Criminal Law Bills' - 10 News Result(s)
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति 

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति 

    संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है. 

  • संसद में बहस चल रही थी और विपक्ष उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा था : अमित शाह

    संसद में बहस चल रही थी और विपक्ष उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहा था : अमित शाह

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने “बहाने बनाकर” तीन आपराधिक कानून विधेयकों पर संसद में चर्चा का “बहिष्कार” करने और उपराष्ट्रपति की नकल उतारने के मामले को लेकर शुक्रवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधा. अमित शाह यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे.

  • आतंकवाद से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तक: 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या बदला?

    आतंकवाद से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध तक: 3 नए आपराधिक कानूनों में क्या बदला?

    आईपीसी में 511 धाराओं की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (Three Criminal Laws) में 358 धाराएं होंगी. विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं. उनमें से 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है.

  • "देशद्रोह की धारा को अलविदा":  राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदी

    "देशद्रोह की धारा को अलविदा": राज्यसभा में नया आपराधिक संहिता बिल पारित होने पर पीएम मोदी

    पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तीन आपराधिक न्याय विधेयकों (Criminal Justice Bills) के पारित होने की सराहना की. नए कानून देश में औपनिवेशिक युग में बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि यह सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों के साथ एक नए युग की शुरुआत है.

  • राजद्रोह की जगह देशद्रोह, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग में फांसी; क्रिमिनल लॉ बिल के कानून बनने पर होंगे ये बदलाव

    राजद्रोह की जगह देशद्रोह, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग में फांसी; क्रिमिनल लॉ बिल के कानून बनने पर होंगे ये बदलाव

    संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में मौजूदा आपराधिक कानूनों (Criminal Law Bills) को बदलने के लिए लाए गए 3 विधेयक पास हो गए. विपक्ष के कुल 97 सांसदों की गैर-मौजूदगी में नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा हुई. फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. जिसके बाद बिलों को पास कर दिया गया. नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

  • 97 विपक्षी सांसदों की गैर-मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म

    97 विपक्षी सांसदों की गैर-मौजूदगी में लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म

    गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी. पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी. अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी.

  • लोकसभा में दो-तिहाई विपक्षी सांसद सस्पेंड, गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 क्रिमिनल लॉ बिल

    लोकसभा में दो-तिहाई विपक्षी सांसद सस्पेंड, गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 क्रिमिनल लॉ बिल

    भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता 2023 को लोकसभा में पेश किया गया. ये तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे.

  • आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए विधेयक वापस लिए गए, संशोधनों के बाद नए विधेयक पेश

    आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए विधेयक वापस लिए गए, संशोधनों के बाद नए विधेयक पेश

    भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाया गया है.

  • महिलाओं पर अपराध विधेयक मतभेदों के चलते मंत्री समूह के हवाले

    महिलाओं पर अपराध विधेयक मतभेदों के चलते मंत्री समूह के हवाले

    बलात्कार समेत महिला उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्तावित बिल को लेकर सरकार के अंदर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसे जीएमओ को भेज दिया गया है।

  • रेप के खिलाफ कानून में देरी, सरकार के भीतर ही एक राय नहीं

    रेप के खिलाफ कानून में देरी, सरकार के भीतर ही एक राय नहीं

    महिला की सुरक्षा के लिए नए और सख्त बलात्कार कानून में देरी हो सकती है। कुछ मुद्दों पर गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय में सहमति न होने से बिल का मसौदा कैबिनेट में पेश नहीं हो सका।

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