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"नामुमकीन है कि वो दलित को छूएगा": यौन उत्पीड़न मामले में केरल के न्यायाधीश का बयान
- Friday August 19, 2022
अदालत ने एक और मामले में फैसला सुनाlते हुए कहा था कि, "आरोपी द्वारा जमानत अर्जी के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ( महिला) वास्तव में खुद ऐसे कपड़े पहन रही है जो यौन उत्तेजक हैं. इसलिए धारा 354ए प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ नहीं लग सकती है.”
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ndtv.in
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यौन उत्पीड़न नहीं, क्योंकि शिकायतकर्ता ने पहनी थी उत्तेजक पोशाक : कोर्ट
- Wednesday August 17, 2022
अदालत ने आदेश में कहा, "आरोपी द्वारा जमानत आवेदन के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने उत्तेजक कपड़े पहने हैं." इसलिए धारा 354ए प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ नहीं जाएगी.
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"नामुमकीन है कि वो दलित को छूएगा": यौन उत्पीड़न मामले में केरल के न्यायाधीश का बयान
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अदालत ने एक और मामले में फैसला सुनाlते हुए कहा था कि, "आरोपी द्वारा जमानत अर्जी के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ( महिला) वास्तव में खुद ऐसे कपड़े पहन रही है जो यौन उत्तेजक हैं. इसलिए धारा 354ए प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ नहीं लग सकती है.”
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यौन उत्पीड़न नहीं, क्योंकि शिकायतकर्ता ने पहनी थी उत्तेजक पोशाक : कोर्ट
- Wednesday August 17, 2022
अदालत ने आदेश में कहा, "आरोपी द्वारा जमानत आवेदन के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने उत्तेजक कपड़े पहने हैं." इसलिए धारा 354ए प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ नहीं जाएगी.
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