Chhattisgarh High Court On Divorce Case
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अवैध संबंध रखने वाली पत्नी को पति से नहीं मिलेगा भरण-पोषण, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: प्रफुल्ल तिवारी, Edited by: गीतार्जुन
CG News in Hindi: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी के अवैध संबंध प्रमाणित हो जाते हैं तो वह पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होगी. हाईकोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत यह फैसला सुनाया है.
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ndtv.in
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पति ने पत्नी के सांवले रंग के चलते की तलाक की मांग, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए की अहम टिप्पणी
- Friday December 22, 2023
- Edited by: Sumant singh Gaharwar
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी के सांवले रंग का हवाला देते हुए तलाक की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए समाज में रंगभेद को खत्म करने और मानसिकता बदलने की अपील की.
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अवैध संबंध रखने वाली पत्नी को पति से नहीं मिलेगा भरण-पोषण, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
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CG News in Hindi: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी के अवैध संबंध प्रमाणित हो जाते हैं तो वह पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होगी. हाईकोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत यह फैसला सुनाया है.
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- Friday December 22, 2023
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी के सांवले रंग का हवाला देते हुए तलाक की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए समाज में रंगभेद को खत्म करने और मानसिकता बदलने की अपील की.
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