India | गुरुवार सितम्बर 18, 2014 06:43 PM IST दिल्ली की एक अदालत ने यातायात के दो पुलिसकर्मियों को मुकदमे का सामना करने का निर्देश देते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की पिटाई करना और उसे चोटिल करना किसी यातायात पुलिसकर्मी की सरकारी जिम्मेदारी के दायरे में नहीं आता।