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ब्रॉडकास्टिंग बिल के लिए समय सीमा की सिफारिश, निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने दिए सुझाव
- Friday March 14, 2025
- Edited by: चंदन वत्स
यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब उच्चतम न्यायालय ने कॉमेडी शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ पर विवादित टिप्पणियों के लिए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से ओटीटी विनियमन के बारे में कुछ करने के लिए कहा है.
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ndtv.in
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मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय बढ़ाया
- Monday August 12, 2024
- Reported by: अखिलेश शर्मा
Broadcast Services Regulation Bill draft : इस बिल को लेकर सरकार सभी तरह के लगातार सुझाव ले रही है. साथ ही सुझाव देने के लिए और समय देकर एक तरह से सरकार ने बिल को सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया है.
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ndtv.in
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केंद्र ने 10 दिनों में चैनलों को जारी की दूसरी एडवाइजरी, कहा- 'राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्ति' को बढ़ावा देने वाला कंटेंट ना दिखाएं
- Saturday December 21, 2019
- Reported by: भाषा
सरकार ने शुक्रवार को एडवाजरी जारी कर समाचार चैनलों से ऐसी सामग्री का प्रसारण नहीं करने को कहा है जो हिंसा भड़का सकती हैं या राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती हों. दस दिन के अंदर मंत्रालय की ओर से यह दूसरी एडवाइजरी जारी की गई है.
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ब्रॉडकास्टिंग बिल के लिए समय सीमा की सिफारिश, निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने दिए सुझाव
- Friday March 14, 2025
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यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब उच्चतम न्यायालय ने कॉमेडी शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ पर विवादित टिप्पणियों के लिए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से ओटीटी विनियमन के बारे में कुछ करने के लिए कहा है.
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मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय बढ़ाया
- Monday August 12, 2024
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Broadcast Services Regulation Bill draft : इस बिल को लेकर सरकार सभी तरह के लगातार सुझाव ले रही है. साथ ही सुझाव देने के लिए और समय देकर एक तरह से सरकार ने बिल को सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया है.
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केंद्र ने 10 दिनों में चैनलों को जारी की दूसरी एडवाइजरी, कहा- 'राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्ति' को बढ़ावा देने वाला कंटेंट ना दिखाएं
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सरकार ने शुक्रवार को एडवाजरी जारी कर समाचार चैनलों से ऐसी सामग्री का प्रसारण नहीं करने को कहा है जो हिंसा भड़का सकती हैं या राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती हों. दस दिन के अंदर मंत्रालय की ओर से यह दूसरी एडवाइजरी जारी की गई है.
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