राज्यसभा ने गुरुवार को सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन के लिए सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया. यह विधेयक 20 जुलाई को राज्यसभा में पेश किया गया था और अब इसे निचले सदन में भेजा जाएगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पायरेसी को “दीमक” करार दिया.