Azaan With Loudspeaker
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
लाउडस्पीकर से अज़ान मौलिक अधिकार नहीं, अज़ान इस्लाम का हिस्सा है, लाउडस्पीकर नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Friday May 6, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला
बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले इरफान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि नूरी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति दी जाए. अब इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
- ndtv.in
-
मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ध्वनि की मात्रा अदालत के आदेश के अनुसार तय की जाए: उप्र के मंत्री ने कहा
- Wednesday March 24, 2021
- Reported by: भाषा
उन्होंने कहा, ‘‘लाउडस्पीकरों के माध्यम से धार्मिक प्रचार किया जाता है. मस्जिदों के निर्माण के लिए दान को लेकर सूचना अत्यधिक तेज आवाज में प्रसारित की जाती है. इसका छात्रों, बुजुर्ग नागरिकों और रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. आम जनता को काफी ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है.’’ उन्होंने कहा कि बलिया की मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के ध्वनि की मात्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार तय की जानी चाहिए, जबकि अनावश्यक लाउथस्पीकर को हटा दिया जाना चाहिए. उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा लाउडस्पीकर की ध्वनि की मात्रा को लेकर आपत्ति तब जतायी गई है जब कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने एक शिकायत की थी. कुलपति ने इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था और जिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.
- ndtv.in
-
लाउडस्पीकर से अज़ान मौलिक अधिकार नहीं, अज़ान इस्लाम का हिस्सा है, लाउडस्पीकर नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Friday May 6, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला
बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले इरफान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि नूरी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति दी जाए. अब इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
- ndtv.in
-
मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ध्वनि की मात्रा अदालत के आदेश के अनुसार तय की जाए: उप्र के मंत्री ने कहा
- Wednesday March 24, 2021
- Reported by: भाषा
उन्होंने कहा, ‘‘लाउडस्पीकरों के माध्यम से धार्मिक प्रचार किया जाता है. मस्जिदों के निर्माण के लिए दान को लेकर सूचना अत्यधिक तेज आवाज में प्रसारित की जाती है. इसका छात्रों, बुजुर्ग नागरिकों और रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. आम जनता को काफी ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है.’’ उन्होंने कहा कि बलिया की मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के ध्वनि की मात्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार तय की जानी चाहिए, जबकि अनावश्यक लाउथस्पीकर को हटा दिया जाना चाहिए. उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा लाउडस्पीकर की ध्वनि की मात्रा को लेकर आपत्ति तब जतायी गई है जब कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने एक शिकायत की थी. कुलपति ने इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था और जिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.
- ndtv.in