India | सोमवार मई 20, 2013 05:13 PM IST राज्यों में समुचित योग्यता के बगैर प्राइमरी स्कूलों में एड हॉक बेसिस यानी अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना पूरी योग्यता के इस तरह शिक्षकों की नियुक्ति देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।