Acquits The Guilty
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"संदेह का लाभ" : सुप्रीम कोर्ट ने सात साल बाद हत्याकांड के दोषी गरीब को रिहा किया
- Monday August 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में हरियाणा के फतेहाबाद गांव में हत्या और लूट के दोषी को बरी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 76 साल की महिला के घर में लूट और हत्या के दोषी की उम्रकैद की सजा पलट दी. शीर्ष अदालत ने दोषी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या उसका सह-अभियुक्त अभी भी जेल में है, ताकि उसे भी जेल से रिहा किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वे गरीब लोग हैं और उन्हें हिरासत में क्यों रखा जाए? सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की दो जजों की बेंच ने कहा, ये गरीब लोग हैं, इन्हें इस तरह हिरासत में क्यों रखा जाए. वे कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आए थे. दूसरा व्यक्ति जीवित है या नहीं, हम नहीं जानते, गरीब लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते.
- ndtv.in
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"संदेह का लाभ" : सुप्रीम कोर्ट ने सात साल बाद हत्याकांड के दोषी गरीब को रिहा किया
- Monday August 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में हरियाणा के फतेहाबाद गांव में हत्या और लूट के दोषी को बरी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 76 साल की महिला के घर में लूट और हत्या के दोषी की उम्रकैद की सजा पलट दी. शीर्ष अदालत ने दोषी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या उसका सह-अभियुक्त अभी भी जेल में है, ताकि उसे भी जेल से रिहा किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वे गरीब लोग हैं और उन्हें हिरासत में क्यों रखा जाए? सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की दो जजों की बेंच ने कहा, ये गरीब लोग हैं, इन्हें इस तरह हिरासत में क्यों रखा जाए. वे कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आए थे. दूसरा व्यक्ति जीवित है या नहीं, हम नहीं जानते, गरीब लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते.
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