TDS News Hindi
- सब
- ख़बरें
-
IPL 2026 Auction : इन खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बरसात लेकिन हाथ आएंगे सिर्फ इतने करोड़! जानिए कितना देना होगा टैक्स?
- Wednesday December 17, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
IPL 2026 Auction: BCCI के नियम के अनुसार, विदेशी खिलाड़ी पर चाहे कितनी भी बोली लगाई जाए, उन्हें सिर्फ 18 करोड़ रुपये मिलते हैं. भारतीय खिलाड़ी इस नियम के दायरे में नहीं आते हैं.
-
ndtv.in
-
ITR भरते समय इन 5 डॉक्यूमेंट्स को पास में रखना ना भूलें, नहीं तो लगवा बैठेंगे पेनल्टी
- Saturday September 6, 2025
- Written by: शुभम उपाध्याय
15 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है. अभी भी लाखों ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जो आईटीआर भरने में लगे हुए हैं. इस खबर में जानिए उन 5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो आईटीआर भरते समय आपके पास होना जरूरी है.
-
ndtv.in
-
बजट 2025: किराये से छह लाख रुपये की आय पर ही लागू होगा टीडीएस प्रावधान
- Saturday February 1, 2025
- Reported by: भाषा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि किराये पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जा रहा है. इससे छोटे भुगतान लेने वाले करदाताओं को लाभ होगा.
-
ndtv.in
-
Explainer: विदेश में खर्चों पर लगेगा 20% टैक्स! 1 अक्टूबर से अब इस तरह होगा TCS का कैलकुलेशन
- Thursday September 21, 2023
- Reported by: BQ Prime Hindi
LRS यानी Liberalised remittance scheme के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में 2,50,000 डॉलर तक के खर्च की अनुमति देता है. LRS के तहत नए TCS रेट का पहली बार जिक्र 2023 के बजट में हुआ था.
-
ndtv.in
-
Income Tax Return: जानिए ITR भरने से पहले Form 16 में किन चीजों पर ध्यान देना है बेहद जरूरी
- Friday July 28, 2023
- Reported by: BQ Prime Hindi
नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने के दौरान कई सारे डॉक्युमेंट्स महत्वपूर्ण होते हैं. उन्हीं में से एक है- फॉर्म 16. जिन कर्मियों की सैलरी पर इनकम टैक्स देनदारी बनती है, उनकी सैलरी से TDS काट लिया जाता है. ऐसे कर्मियों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 16 की जरूरत पड़ती है.
-
ndtv.in
-
ITR भरने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार, टैक्स फाइलिंग में नहीं होगी कोई परेशानी
- Friday June 16, 2023
- Reported by: BQ Prime Hindi, Edited by: अनिशा कुमारी
Income tax Return Filing Tips: बहुत से लोगों का बैंकों में जमा और दूसरा निवेश होता है, जहां से कुछ इनकम आती है. इसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है.
-
ndtv.in
-
IT विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी है राहत, इनकम टैक्स से जुड़े काम अटके हैं तो जान लें क्या हैं नई डेडलाइन्स
- Thursday May 20, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
टैक्सपेयर्स के पास 2019-20 वित्त वर्ष के लिए अपना देरी से फाइल किया जा रहा रिटर्न या फिर संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए भी डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब टैक्सपेयर्स 31 मई तक इस अवधि का अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
-
ndtv.in
-
नौकरीपेशा ध्यान दें : नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया, सैलरी कटी और टैक्स भी कटा? यह पढ़ें...
- Thursday May 4, 2017
- Translated by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह खबर आपके काम की है. हाल ही में इनकम टैक्स एपलाटे ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद बेंच या यूं कहें कि आईटीएटी ने फैसला दिया कि नोटिस पीरियड पूरा ने करने पर कर्मी की सैलरी से जो हिस्सा कटता है उसे करयोग्य आय नहीं माना जा सकता.
-
ndtv.in
-
क्या सैलरी से टीडीएस (TDS) ज्यादा कट गया? चिंता नहीं करें, ऐसे ले लें रिफंड : 5 खास बातें
- Tuesday April 4, 2017
- Written by: पूजा प्रसाद
31 मार्च बीतने के साथ ही एक वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ और 1 अप्रैल से नया लागू हुआ. जिन लोगों ने पिछले सालों के आईटीआर फाइल करने थे, वे कर चुके होंगे. वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निवेश संबंधी फैसले लागू कर चुके होंगे. लेकिन हो सकता है कि एक नया तनाव आपके जेहन में पैदा हो गया क्योंकि 31 मार्च को जब सैलरी आई, उसमें टीडीएस, आपके तमाम आकलनों के बाद, ज्यादा कट गया पाया गया. लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस 'अधिक कटे हुए टीडीएस' को इनकम टैक्स विभाग से रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं. अधिक टैक्स कटने की वजह आपके द्वारा निवेश संबंधी जरुरी कागजात समय से जमा न करवाना हो सकती है.
-
ndtv.in
-
SAHAJ : इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म हुआ और सरल, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी ई-फाइलिंग
- Thursday March 30, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
वेतनभोगी तबके के लिए आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फॉर्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगा. आयकर विभाग ने इस फॉर्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है. वेतन और ब्याज आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फॉर्म में सूचना भरने के लिए पहले से कम खाने होंगे. आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ खानों को आईटीआर-1 फॉर्म में शामिल कर दिया गया है. इस फॉर्म का नाम 'सहज' रखा गया है.
-
ndtv.in
-
IPL 2026 Auction : इन खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बरसात लेकिन हाथ आएंगे सिर्फ इतने करोड़! जानिए कितना देना होगा टैक्स?
- Wednesday December 17, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
IPL 2026 Auction: BCCI के नियम के अनुसार, विदेशी खिलाड़ी पर चाहे कितनी भी बोली लगाई जाए, उन्हें सिर्फ 18 करोड़ रुपये मिलते हैं. भारतीय खिलाड़ी इस नियम के दायरे में नहीं आते हैं.
-
ndtv.in
-
ITR भरते समय इन 5 डॉक्यूमेंट्स को पास में रखना ना भूलें, नहीं तो लगवा बैठेंगे पेनल्टी
- Saturday September 6, 2025
- Written by: शुभम उपाध्याय
15 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है. अभी भी लाखों ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जो आईटीआर भरने में लगे हुए हैं. इस खबर में जानिए उन 5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो आईटीआर भरते समय आपके पास होना जरूरी है.
-
ndtv.in
-
बजट 2025: किराये से छह लाख रुपये की आय पर ही लागू होगा टीडीएस प्रावधान
- Saturday February 1, 2025
- Reported by: भाषा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि किराये पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जा रहा है. इससे छोटे भुगतान लेने वाले करदाताओं को लाभ होगा.
-
ndtv.in
-
Explainer: विदेश में खर्चों पर लगेगा 20% टैक्स! 1 अक्टूबर से अब इस तरह होगा TCS का कैलकुलेशन
- Thursday September 21, 2023
- Reported by: BQ Prime Hindi
LRS यानी Liberalised remittance scheme के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में 2,50,000 डॉलर तक के खर्च की अनुमति देता है. LRS के तहत नए TCS रेट का पहली बार जिक्र 2023 के बजट में हुआ था.
-
ndtv.in
-
Income Tax Return: जानिए ITR भरने से पहले Form 16 में किन चीजों पर ध्यान देना है बेहद जरूरी
- Friday July 28, 2023
- Reported by: BQ Prime Hindi
नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने के दौरान कई सारे डॉक्युमेंट्स महत्वपूर्ण होते हैं. उन्हीं में से एक है- फॉर्म 16. जिन कर्मियों की सैलरी पर इनकम टैक्स देनदारी बनती है, उनकी सैलरी से TDS काट लिया जाता है. ऐसे कर्मियों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 16 की जरूरत पड़ती है.
-
ndtv.in
-
ITR भरने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार, टैक्स फाइलिंग में नहीं होगी कोई परेशानी
- Friday June 16, 2023
- Reported by: BQ Prime Hindi, Edited by: अनिशा कुमारी
Income tax Return Filing Tips: बहुत से लोगों का बैंकों में जमा और दूसरा निवेश होता है, जहां से कुछ इनकम आती है. इसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है.
-
ndtv.in
-
IT विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी है राहत, इनकम टैक्स से जुड़े काम अटके हैं तो जान लें क्या हैं नई डेडलाइन्स
- Thursday May 20, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
टैक्सपेयर्स के पास 2019-20 वित्त वर्ष के लिए अपना देरी से फाइल किया जा रहा रिटर्न या फिर संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए भी डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब टैक्सपेयर्स 31 मई तक इस अवधि का अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
-
ndtv.in
-
नौकरीपेशा ध्यान दें : नोटिस पीरियड पूरा नहीं किया, सैलरी कटी और टैक्स भी कटा? यह पढ़ें...
- Thursday May 4, 2017
- Translated by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह खबर आपके काम की है. हाल ही में इनकम टैक्स एपलाटे ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद बेंच या यूं कहें कि आईटीएटी ने फैसला दिया कि नोटिस पीरियड पूरा ने करने पर कर्मी की सैलरी से जो हिस्सा कटता है उसे करयोग्य आय नहीं माना जा सकता.
-
ndtv.in
-
क्या सैलरी से टीडीएस (TDS) ज्यादा कट गया? चिंता नहीं करें, ऐसे ले लें रिफंड : 5 खास बातें
- Tuesday April 4, 2017
- Written by: पूजा प्रसाद
31 मार्च बीतने के साथ ही एक वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ और 1 अप्रैल से नया लागू हुआ. जिन लोगों ने पिछले सालों के आईटीआर फाइल करने थे, वे कर चुके होंगे. वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निवेश संबंधी फैसले लागू कर चुके होंगे. लेकिन हो सकता है कि एक नया तनाव आपके जेहन में पैदा हो गया क्योंकि 31 मार्च को जब सैलरी आई, उसमें टीडीएस, आपके तमाम आकलनों के बाद, ज्यादा कट गया पाया गया. लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस 'अधिक कटे हुए टीडीएस' को इनकम टैक्स विभाग से रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं. अधिक टैक्स कटने की वजह आपके द्वारा निवेश संबंधी जरुरी कागजात समय से जमा न करवाना हो सकती है.
-
ndtv.in
-
SAHAJ : इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म हुआ और सरल, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी ई-फाइलिंग
- Thursday March 30, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
वेतनभोगी तबके के लिए आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फॉर्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगा. आयकर विभाग ने इस फॉर्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है. वेतन और ब्याज आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फॉर्म में सूचना भरने के लिए पहले से कम खाने होंगे. आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ खानों को आईटीआर-1 फॉर्म में शामिल कर दिया गया है. इस फॉर्म का नाम 'सहज' रखा गया है.
-
ndtv.in