31 मार्च बीतने के साथ ही एक वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ और 1 अप्रैल से नया लागू हुआ. जिन लोगों ने पिछले सालों के आईटीआर फाइल करने थे, वे कर चुके होंगे. वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निवेश संबंधी फैसले लागू कर चुके होंगे. लेकिन हो सकता है कि एक नया तनाव आपके जेहन में पैदा हो गया क्योंकि 31 मार्च को जब सैलरी आई, उसमें टीडीएस, आपके तमाम आकलनों के बाद, ज्यादा कट गया पाया गया. लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस 'अधिक कटे हुए टीडीएस' को इनकम टैक्स विभाग से रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं. अधिक टैक्स कटने की वजह आपके द्वारा निवेश संबंधी जरुरी कागजात समय से जमा न करवाना हो सकती है.
आयकर विभाग से रिफंड लेने की प्रक्रिया से जुड़े खास 5 बिन्दु जान लें....