India | Reported by: NDTV.com, Translated by: विवेक रस्तोगी |सोमवार मई 3, 2021 10:01 AM IST पंजाब के गृहविभाग द्वारा सभी उपायुक्तों तथा जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देशों के अनुसार, मौजूदा प्रतिबंधों के साथ-साथ लागू की गईं ये पाबंदियां 15 मई तक प्रभावी रहेंगी. सभी धार्मिक स्थल शाम को 6 बजे बंद हो जाएंगे, और उनमें किसी भी वक्त भीड़ नहीं की जा सकेगी. निर्देशों के अनुसार, गलियों में सामान बेचने वाले सभी वेंडरों का RT-PCR टेस्ट होगा, तथा सब्ज़ी मंडियों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.