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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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Income Tax Deadline: 15 मार्च से पहले जमा करा दें एडवांस टैक्स, वरना भरना होगा जुर्माना
- Thursday March 13, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Advance Tax Payment: अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है और आपने अब तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो 15 मार्च से पहले इसे भर लें. क्योंकि अगर आपने 31 मार्च तक भी 90% टैक्स नहीं चुकाया, तो आपको अप्रैल से ITR फाइल करने तक हर महीने 1% ब्याज चुकाना होगा.
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आपने प्रॉपर्टी खरीदी है? तो यह गलती न करें, नहीं तो मिल जाएगा नोटिस
- Tuesday June 28, 2016
- Written by: पूजा प्रसाद
अगर आपने एक निश्चित रकम से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन उस पर टीडीएस नहीं कटवाया है तो यह आपके लिए भारी गलती साबित हो सकती है। चाहे आपने निर्माणाधीन प्रॉपर्टी खरीदी हो या बना बनाया मकान लिया हो, आपको इसके लिए टैक्स चुकाना होगा।
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
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- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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Advance Tax Payment: अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है और आपने अब तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो 15 मार्च से पहले इसे भर लें. क्योंकि अगर आपने 31 मार्च तक भी 90% टैक्स नहीं चुकाया, तो आपको अप्रैल से ITR फाइल करने तक हर महीने 1% ब्याज चुकाना होगा.
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अगर आपने एक निश्चित रकम से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन उस पर टीडीएस नहीं कटवाया है तो यह आपके लिए भारी गलती साबित हो सकती है। चाहे आपने निर्माणाधीन प्रॉपर्टी खरीदी हो या बना बनाया मकान लिया हो, आपको इसके लिए टैक्स चुकाना होगा।
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