India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष |मंगलवार सितम्बर 5, 2023 03:03 PM IST वकील अशोक पांडे ने याचिका में कहा है कि एक बार संसद या विधानसभा का सदस्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के तहत कानून के संचालन से अपना पद खो देता है, तो वह तब तक अयोग्य ठहराया जाएगा जब तक कि वह किसी बड़ी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए.