Uttar Pradesh | Reported by: कमाल खान, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार अप्रैल 13, 2021 08:27 PM IST कोविड (COVID) संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार को पूर्ण लाकडाउन (Lockdown) लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को दो या तीन हफ्ते के लिए पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग, व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए. खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है.