India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: आनंद नायक |मंगलवार जनवरी 18, 2022 06:05 PM IST रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 10 A के अनुसार, जो उम्मीदवार निर्धारित समय में अपने चुनाव खर्च का विवरण देने में नाकाम रहता है, उसे चुनाव आयोग की ओर से चुनाव लड़ने से तीन साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.