नियमों के मुताबिक, चुनाव में हारे हुए सांसदों को सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है. इसके बाद यही बंगला चुनाव जीतकर आए हुए सांसदों को आवंटित किया जाता है.
नियमों के मुताबिक, चुनाव में हारे हुए सांसदों को सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है. इसके बाद यही बंगला चुनाव जीतकर आए हुए सांसदों को आवंटित किया जाता है.