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ब्लिंकिट के गोदाम पर FDA का बड़ा एक्शन, 32.71 लाख रुपये का एक्सपायर्ड स्टॉक गायब; अधिकारियों पर FIR दर्ज

इस मामले की जांच में 32.71 लाख रुपये के एक्सपायर्ड और रिजेक्टेड खाद्य उत्पादों का हिसाब नहीं मिला, जिसके बाद अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई.

ब्लिंकिट के गोदाम पर FDA का बड़ा एक्शन, 32.71 लाख रुपये का एक्सपायर्ड स्टॉक गायब; अधिकारियों पर FIR दर्ज
महाराष्ट्र में FDA ने बड़ा एक्शन किया है.

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के भिवंडी स्थित वेयरहाउस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने गंभीर नियम उल्लंघन पाए जाने के बाद कंपनी का फूड बिजनेस लाइसेंस निलंबित कर दिया है. साथ ही गोदाम में चल रही लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है.

एक्सपायर्ड उत्पादों का नहीं मिला रिकॉर्ड

21 अक्टूबर को FDA की टीम ने भिवंडी स्थित वेयरहाउस का निरीक्षण किया. जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि करीब 18,405 एक्सपायर्ड, क्षतिग्रस्त और रिजेक्टेड खाद्य उत्पादों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. इन उत्पादों की कुल कीमत 32.71 लाख रुपये से अधिक बताई गई है. अधिकारियों के अनुसार कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि इन उत्पादों को सुरक्षित रूप से नष्ट किया गया था या नहीं. इसके अलावा इन वस्तुओं की पूरी ट्रेसबिलिटी भी उपलब्ध नहीं कराई गई.

जनस्वास्थ्य को खतरा मानते हुए संचालन रोका गया

FDA का कहना है कि जिस स्टॉक को बेचने योग्य नहीं माना गया था उसके दोबारा बाजार में पहुंचने की आशंका है. विभाग ने इसे जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया है. इसी वजह से वेयरहाउस में खाद्य कारोबार से जुड़ी सभी गतिविधियां रोक दी गई हैं.

ब्लिंकिट अधिकारियों और विक्रेताओं पर FIR दर्ज

कार्रवाई के बाद FDA ने भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है. शिकायत में कंपनी के एक होल-टाइम डायरेक्टर, वेयरहाउस प्रबंधकों और स्क्रैप डिस्पोजल से जुड़े कई विक्रेताओं को आरोपी बनाया गया है.

जांच एजेंसियों का आरोप है कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों को नष्ट करने के बजाय उन्हें दोबारा बाजार में बेचने की कोशिश की. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59(i) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बड़े नेटवर्क पर भी FDA की नजर

FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में भिवंडी क्षेत्र में कई वेयरहाउस, डार्क स्टोर और कचरा निपटान नेटवर्क की जांच की जा रही है. हालिया जांच में सामने आया है कि कई कंपनियों द्वारा नष्ट किए जाने के लिए चिन्हित स्टॉक को अवैध रूप से स्थानीय व्यापारियों और डिस्काउंट दुकानों तक पहुंचाया जा रहा था.

इस मामले में पहले भी खाद्य कंपनियों, वेयरहाउस संचालकों, डिस्पोजल एजेंसियों और स्थानीय कारोबारियों से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है. FDA का कहना है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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