विज्ञापन
This Article is From Nov 11, 2017

एचपीसीएल भ्रष्टाचार मामला : सबूतों के अभाव सीबीआई अदालत ने दो लोगों को बरी किया

एक विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सबूतों के अभाव तथा आरोपों को साबित करने में अभियोजन पक्ष के नाकाम रहने के कारण दो लोगों को बरी कर दिया.

एचपीसीएल भ्रष्टाचार मामला : सबूतों के अभाव सीबीआई अदालत ने दो लोगों को बरी किया
प्रतीकात्मक फोटो
  • सीबीआई अदालत ने दो लोगों को बरी किया
  • सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • एचपीसीएल में भ्रष्टाचार का है मामला
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
मुंबई: एक विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सबूतों के अभाव तथा आरोपों को साबित करने में अभियोजन पक्ष के नाकाम रहने के कारण दो लोगों को बरी कर दिया. विशेष न्यायाधीश पी एस तरारे ने हाल ही में आयल सेक्टर आफिसर्स एसोसिएशन (ओएसओए) के पूर्व संयोजक अशोक सिंह तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) के वरिष्ठ अधिकारी शिशिर कुमार दुबे को बरी कर दिया.

VIDEO: लालू प्रसाद यादव के घर सीबीआई टीम, 12 जगहों पर CBI कर रही तलाशी
सीबीआई ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर 2004 से 2007 के बीच कोषों के गबन और पेट्रोल पंप मीटर की रीडिंग में छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया था. अदालत ने सबूतों के अभाव तथा आरोपों को साबित करने में अभियोजन के नाकाम रहने का जिक्र करते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com