
GST Deduction: अगर आप भी जिम के खर्चे की वजह से अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या हर बार स्किन केयर खरीदना आपको जेब पर भारी फटका लगने जैसा महसूस होता है, तो आपके लिए खुशखबरी है. बता दें कि अब आपको 22 सितंबर 2025 से ब्यूटी और वेलनेस सेवाओं पर जीएसटी (GST) कम देना होगा. पहले इन सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा. इस बदलाव का असर सिर्फ सेवाओं पर ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर भी पड़ेगा. आइए जानते हैं क्या-क्या हुआ सस्ता-
स्किन केयर पर छूट
क्यों किया गया ये बदलाव?सरकार का कहना है कि ये फैसला खासतौर पर लोअर मिडल क्लास और गरीब परिवारों के लिए लिया गया है. पहले टैक्स ब्रांड और कीमत के हिसाब से अलग-अलग लगता था, जिससे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते थे. अब टैक्स स्ट्रक्चर आसान हो गया है, जरूरी चीजों पर कम टैक्स लगेगा ताकि हर कोई खुद पर खर्च कर सके.
लाइफस्टाइल में क्या फर्क पड़ेगा?सेल्फ-केयर होगा बजट-फ्रेंडलीहेयरकट, स्पा, मैनीक्योर, योगा क्लास, अब ये सब लग्जरी नहीं, बल्कि आम हो जाएंगे.
रोजमर्रा के सामान होंगे सस्तेशैम्पू, साबुन, पाउडर जैसे बेसिक प्रोडक्ट्स की कीमत कम होगी.
खुद पर ध्यान देना होगा आसानइन सब से अलग अब आप बिना ज्यादा सोचे-समझे फिटनेस क्लास या सैलून का अपॉइंटमेंट भी बुक कर पाएंगे.
क्या अभी भी महंगा है?हर चीज पर राहत नहीं मिली है. माउथवॉश और लिक्विड सोप पर टैक्स अभी भी ज्यादा है. इसके अलावा, नई दर में बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो कुछ सर्विस रेट पर असर आने में समय लग सकता है.
गौरतलब है कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खुद का ख्याल रखना अक्सर पीछे छूट जाता है. ऐसे में ये टैक्स कटौती लोगों को खुद पर निवेश करने का मौका देगी. GST पर हुई इस छूट के बाद अब आप बिना गिल्ट महसूस किए सैलून जा सकते हैं, साथ ही सेहत का ख्याल रखने के लिए योगा या जिम जाना शुरू कर सकते हैं.
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