ओमप्रकाश चौटाला (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
शिक्षक भर्ती घोटाले में दस वर्ष की जेल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में उनके जमानतदार बने एक व्यक्ति द्वारा जमानत पत्र वापस लेने के बाद हिरासत में ले लिया गया।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजय गर्ग ने सुरजीत सिंह के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए जमानत पत्र वापस लेने की इच्छा जाहिर की थी। वह 81 वर्षीय नेता के जमानतदार बने थे। अदालत ने सुनवाई के समय वहां मौजूद चौटाला को इस मामले में हिरासत में लेने का आदेश दिया।
अदालत इस समय मामले में सीबीआई के गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। जेबीटी घोटाले में चौटाला को दस वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी जिसके बाद से वह जेल में हैं।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजय गर्ग ने सुरजीत सिंह के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए जमानत पत्र वापस लेने की इच्छा जाहिर की थी। वह 81 वर्षीय नेता के जमानतदार बने थे। अदालत ने सुनवाई के समय वहां मौजूद चौटाला को इस मामले में हिरासत में लेने का आदेश दिया।
अदालत इस समय मामले में सीबीआई के गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। जेबीटी घोटाले में चौटाला को दस वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी जिसके बाद से वह जेल में हैं।
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