उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए इससे जुड़े सभी पांचों मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं. मुआवजा यूपी सरकार देगी. वहीं मामले की रोजाना सुनवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं. पीड़िता, उसके परिवार और उसके वकील की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी गई है. बता दें, हादसे की शिकार हुई पीड़िता और उसके वकील का लखनऊ के अस्पताल में उपचार चल रहा है. उनकी कार को रविवार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी.
Unnao rape case: Supreme Court says,'taking into account the ground stated in transfer petition, and letter to the CJI, we order the transfer of all the cases from the CBI court in UP to Delhi.' pic.twitter.com/NJTxuL9EfA
— ANI (@ANI) August 1, 2019
उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट केस: CJI ने सॉलिसिटर जनरल से कहा- तफ्तीश सात दिन में पूरी कीजिए
CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहला मामला उन्नाव में नाबालिग लड़की से बलात्कार का है, इस मामले में आरोपपत्र दायर किया जा चुका है, और आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर तथा अन्य जेल में हैं. CBI के मुताबिक, दूसरा मामला उन्नाव रेप पीड़िता के पिता के खिलाफ शस्त्र कानून से संबंधित है, जिसे फर्ज़ी पाया गया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीसरा मामला रेप पीड़िता की मां ने दर्ज कराया है कि उसके पति को पुलिस हिरासत में मार डाला गया.
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी इस पीठ के सदस्य हैं. पत्र में पीड़िता और उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से खतरा है. पत्र 17 जुलाई को न्यायालय पहुंचा था. इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह बलात्कार मामले को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बाहर स्थानांतरित करेगा. न्यायालय ने सीबीआई के किसी ‘‘जिम्मेदार'' अधिकारी को दोपहर 12 बजे तक पेश होकर इस मामले में अब तक हुई जांच की जानकारी देने को कहा था.
न्नाव गैंगरेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को BJP ने पार्टी से निकाला
VIDEO: उन्नाव मामला: रेप पीड़िता की सुरक्षा में लगे 3 पुलिसवाले सस्पेंड
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं