एक जुलाई को दिल्ली के आश्रम स्थित पेट्रोल पंप से 15 साल पुरानी यह मर्सिडीज सीज हो गई थी.
- दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी वाहनों को जब्त करने का अभियान अब ठंडे बस्ते में चला गया है.
- दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को चिट्ठी भेजकर व्यवस्था को तर्कसंगत नहीं बताया.
- पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अभियान को एक नवंबर से पड़ोसी राज्यों में लागू करने का सुझाव दिया.
- दिल्ली में हाल ही में जब्त की गई पुरानी गाड़ियां अब कैसे वाहन मालिकों को वापस मिलेगी, जानिए पूरा प्रोसेस.
Delhi Old Vehicle Seized: दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी वाहनों को जब्त करने का अभियान अब ठंडे बस्ते में पड़ चुका है. दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वाहनों को सीज करने के लिए बनाई गई व्यवस्था तर्कसंगत नहीं है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को प्रेस कॉफेंस कर कहा कि इस व्यवस्था को एक नवंबर ने पड़ोसी राज्यों के साथ लागू किया जाए. सरकार की चिट्ठी और सिरसा से बयान से साफ है कि अब दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की धर-पकड़ का अभियान रुक जाएगा. लेकिन बीते दो दिन के दौरान दिल्ली में जिन उम्रदराज गाड़ियों को सीज किया गया, उसका अब क्या होगा? यह अहम सवाल बना है.
एक जुलाई से पुरानी गाड़ियों को सीज करने का शुरू हुआ था अभियान
क्योंकि एक जुलाई को पुरानी गाड़ियों की धरपकड़ का अभियान शुरू होते ही देश की राजधानी से मर्सिडीज जैसी हाईटेक गाड़ियों के साथ-साथ कई गाड़ियों को सीज किया गया था. अभियान के पहले ही दिन मंगलवार को दर्जन भर से ज्यादा चार पहिया और 60 से ज्यादा दोपहिया वाहन पकड़े गए. इस समय ये सभी गाड़ियां परिवहन विभाग की सराय काले खां स्थित 5 नंबर के स्क्रैप पिट में खड़ी है.
दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर ने बताया प्रोसेस
अब जब सरकार 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सीज करने के नियम से यू-टर्न ले लिया है. तब इन दो दिनों में सीज हुई गाड़ियों के बारे में लोगों के जेहन में सवाल उठ रहे हैं. इसी सवाल के साथ NDTV ने दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा से बात की.

इस बातचीत में परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा ने कहा कि जब्त की गई गाड़ियां छूट सकती है. इसके लिए वाहन मालिकों को तीन शर्तों को पूरा करना होगा.
दिल्ली में सीज हुई उम्रदराज गाड़ियां कैसे मिलेगी?
उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार का एक सर्कुलर है, जिसमें दिल्ली की गाड़ियों को दूसरे राज्य में ले जाने का नियम बताया गया है. इस सर्कुलर के अनुसार लोगों को एक एफिडेविट देनी होगी, जिसमें वाहन मालिक बताएंगे कि वो इस गाड़ी को दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य में ले जाएंगे. साथ ही 10 हजार का चालान कटवाना पड़ेगा.
इसके अलावा वाहन को सीज करने में ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा लगा खर्च भी देना पड़ेगा. इसके बाद सीज की गई पुरानी गाड़ी वाहन मालिक को मिल सकेगी. लेकिन इस वाहन को दिल्ली में नहीं चला सकेंगे.
यह भी पढ़ें - दिल्ली में पेट्रोल पंप से जब्त मर्सिडीज़ कहां है, कैसे बनेगी कबाड़, जानिए पूरी कहानी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं