सुप्रीम कोर्ट सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर आज सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी है. सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट के फैसले के संबंध में 73 वर्षीय कुमार ने 31 दिसंबर को सुनवाई अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था. मामले में अपनी दोषसिद्धि के बाद कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था.
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बता दें कि कुमार को दिल्ली कैंटोनमेंट के राज नगर इलाके में एक-दो नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या और एक गुरूद्वारा में आग लगाए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया है. 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे.
सज्जन कुमार के अलावा दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व विधायक कृष्ण खोखर और महेन्द्र यादव ने भी 31 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था. दोनों को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. ये दोनों उसी मामले में दोषी ठहराये गए हैं, जिसमें पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट द्वारा खोखर और यादव का आत्मसमर्पण का अनुरोध स्वीकार करने के बाद दोनों ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदिति गर्ग के समक्ष समर्पण किया था.
Video: सिख विरोधी दंगे के दोषी सज्जन कुमार ने किया सरेंडर
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