विज्ञापन
This Article is From Oct 10, 2014

स्नूपगेट : गुजरात हाईकोर्ट ने आयोग की जांच निरस्त की

स्नूपगेट : गुजरात हाईकोर्ट ने आयोग की जांच निरस्त की
पीएम नरेंद्र मोदी की फाइल तस्वीर
अहमदाबाद:

गुजरात हाईकोर्ट ने बेंगलुरु आधारित एक महिला आर्किटेक्ट की कथित जासूसी की जांच के लिए न्यायमूर्ति सुगन्या भट्ट आयोग नियुक्त करने की राज्य सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी है।

महिला के पिता के आग्रह को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने राज्य सरकार की अधिसूचना निरस्त कर दी, जिसके तहत सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुगन्या भट्ट और पूर्व आईएएस अधिकारी केसी कपूर की सदस्यता वाले दो-सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था।

गुजरात सरकार ने कथित जासूसी मामले की जांच के लिए 25 नवंबर को आयोग का गठन किया था। इस मामले में आरोप था कि किसी 'साहब' की तरफ से भाजपा अध्यक्ष (गुजरात सरकार में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री) अमित शाह के निर्देश पर राज्य पुलिस ने निगरानी की थी।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
गुजरात जासूसी प्रकरण, स्नूपगेट, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गुजरात हाईकोर्ट, Snoopgate, Gujarat High Court, Narendra Modi, Amit Shah
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com