पीएम नरेंद्र मोदी की फाइल तस्वीर
अहमदाबाद:
गुजरात हाईकोर्ट ने बेंगलुरु आधारित एक महिला आर्किटेक्ट की कथित जासूसी की जांच के लिए न्यायमूर्ति सुगन्या भट्ट आयोग नियुक्त करने की राज्य सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी है।
महिला के पिता के आग्रह को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने राज्य सरकार की अधिसूचना निरस्त कर दी, जिसके तहत सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुगन्या भट्ट और पूर्व आईएएस अधिकारी केसी कपूर की सदस्यता वाले दो-सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था।
गुजरात सरकार ने कथित जासूसी मामले की जांच के लिए 25 नवंबर को आयोग का गठन किया था। इस मामले में आरोप था कि किसी 'साहब' की तरफ से भाजपा अध्यक्ष (गुजरात सरकार में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री) अमित शाह के निर्देश पर राज्य पुलिस ने निगरानी की थी।
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