मोदी सरनेम वाले मानहानि केस (Modi Surname Defamation Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 133 दिन बाद राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई को इस केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक दोषसिद्धि और सजा पर रोक रहेगी. कोर्ट के फैसले पर राहुल ने कहा- "आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सच्चाई की जीत होती है." मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर वो कब तक बच पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ और भी ऐसे केस पेंडिंग हैं.
शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया, "राहुल गांधी इस केस में भले ही इससे बच गए हों... लेकिन कब तक? इससे पहले एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत तरीके से एक टिप्पणी के लिए उनकी खिंचाई की थी. राहुल गांधी के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले भी पेंडिंग हैं. इनमें स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के परिवार का हाई प्रोफाइल मामला भी शामिल है. नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ आरोपी हैं. दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. इनमें से किसी में भी दोषी पाए जाने पर उन्हें फिर से अयोग्य ठहराया जा सकता है. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद, जे जयललिता जैसे दिग्गज नेताओं को दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्यता का सामना करना पड़ा. राहुल गांधी यहां मुश्किल में हैं, लेकिन फिलहाल संसद कुछ नरमी बरत सकती है."
बकरे की अम्मा कब तक ख़ैर मनाएगी?
— Amit Malviya (@amitmalviya) August 4, 2023
Rahul Gandhi may have survived this one but for how long? On an earlier occasion, no less than the Supreme Court had pulled him up for attributing, wrongly to them, an observation, they had not made. Besides, there are several other criminal…
इस केस में SC में कब-कब हुई सुनवाई?
मानहानि केस में राहुल गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 21 जुलाई को हुई. कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राहुल से जवाब दाखिल करने को कहा. इसके बाद 2 अगस्त को फिर बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इसके बाद 4 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रख लिया.
राहुल गांधी पर चल रहे और कौन-कौन से केस?
-2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था. एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया. ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है.
-2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था. ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है.
-2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया. राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपये मानहानि का केस दर्ज है.
-2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ. ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है.
-2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
-2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में RSS को कथित तौर पर जोड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई.
-2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल ने बीजेपी का मजाक उड़ाया गया था. इस मामले में राहुल के खिलाफ एक गुड़गांव की एक कोर्ट में मानहानि का केस किया गया.
-2019 में जबलपुर में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया था. इसको लेकर राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया गया.
-2019 में इसी मामले में झारखंड के चाईबासा और रांची में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया गया.
-2022 में राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने आजादी से पहले अंग्रेजों से माफीनामे पर हस्ताक्षर किया. मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है.
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