रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने संशोधित एमआरपी को दोबारा छापने के लिए तीन महीने तक सितंबर तक का समय दिया है.
नई दिल्ली:
सरकार ने मंगलवार को विनिर्माताओं को चेताते हुए कहा कि वे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद किसी समान के पैक पर संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमआरपी) छापें या फिर कानूनी कार्वाई को तैयार रहें.
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने संशोधित एमआरपी को दोबारा छापने के लिए तीन महीने तक सितंबर तक का समय दिया है. पासवान ने कई ट्वीट के जरिये कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद कुछ वस्तुओं के दाम घटे हैं और कुछ के बढ़े हैं.
उन्होंने कहा कि कम जीएसटी दर की वजह से कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए. सरकार ऐसे वेंडरों के खिलाफ कानूनी कार्वाई करेगी जो जीएसटी के बाद संशोधित एमआरपी की घोषणा नहीं करेंगे.
उन्होंने कहा कि जिंसों के पैक पर संशोधित दाम छापने होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को पता रहे कि जीएसटी के बाद किसी वस्तु की कीमत क्या है.
पासवान ने कहा, 'सरकार ने पैकेज्ड जिंस नियम के तहत संशोधित एमआरपी को छापने के लिए सितंबर तक का समय दिया है'.
(इनपुट भाषा से)
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने संशोधित एमआरपी को दोबारा छापने के लिए तीन महीने तक सितंबर तक का समय दिया है. पासवान ने कई ट्वीट के जरिये कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद कुछ वस्तुओं के दाम घटे हैं और कुछ के बढ़े हैं.
उन्होंने कहा कि कम जीएसटी दर की वजह से कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए. सरकार ऐसे वेंडरों के खिलाफ कानूनी कार्वाई करेगी जो जीएसटी के बाद संशोधित एमआरपी की घोषणा नहीं करेंगे.
उन्होंने कहा कि जिंसों के पैक पर संशोधित दाम छापने होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को पता रहे कि जीएसटी के बाद किसी वस्तु की कीमत क्या है.
पासवान ने कहा, 'सरकार ने पैकेज्ड जिंस नियम के तहत संशोधित एमआरपी को छापने के लिए सितंबर तक का समय दिया है'.
(इनपुट भाषा से)
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