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This Article is From Sep 22, 2013

भतीजी से रेप, वेश्यावृत्ति में ढकेलने वाले को ताउम्र कैद

दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग भतीजी से बलात्कार के बाद दूसरों को उससे सामूहिक बलात्कार करने की छूट देने और फिर वेश्यावृत्ति में ढकेलने के जुर्म में 50-वर्षीय व्यक्ति को शेष जीवन जेल में गुजारने की सजा सुनाई है।
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग भतीजी से बलात्कार के बाद दूसरों को उससे सामूहिक बलात्कार करने की छूट देने और फिर वेश्यावृत्ति में ढकेलने के जुर्म में 50-वर्षीय व्यक्ति को शेष जीवन जेल में गुजारने की सजा सुनाई है।

अदालत ने उत्तर प्रदेश निवासी पन्नू को सामूहिक बलात्कार, बलात्कार, आपराधिक धमकी देने, आपराधिक साजिश, गलत तरीके से बंधक बनाने और लड़की को वेश्यावृत्ति के लिये बाध्य करने के जुर्म में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया है कि पन्नू को एक के बाद दूसरी सजा भुगतनी होगी।

इसका मतलब यह हुआ कि पहले उसे साजिश के जुर्म में 10 साल की सजा भुगतनी होगी। इसके बाद बलात्कार के जुर्म में 10 साल, फिर अनैतिक देह व्यापार के जुर्म में 14 साल और फिर इसके बाद शेष जीवन के लिए जेल की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने कहा कि दोषी का अपराध बेहद घृणित, पैशाचिक और बर्बर है।

दोषी व्यक्ति नाबालिग लड़की के पिता की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल करने का आश्वासन देकर उसे गांव से लाया था लेकिन उसने न सिर्फ उसके साथ र्दुव्‍यवहार किया बल्कि उसे अपनी वासना का भी शिकार बनाया। अदालत ने कहा, वह यहीं नहीं रुका और उसने उसे जबरन शराब पिलाने के बाद नग्न होकर नृत्य करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद दोषी और उसके साथियों ने उससे सामूहिक बलात्कार किया। इसके बावजूद दोषी को उस पर रहम नहीं आया और उसे वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया।

न्यायाधीश ने कहा, दोषी यह सब अपनी पत्नी की मूक सहमति से कर रहा था। अदालत ने कहा कि पन्नू पीड़ित के पिता का भाई था, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐसा पाश्विक कृत्य किया, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसे कठोर सजा दी जाती है।

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