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This Article is From Jul 11, 2022

LPG के बाद अब दिल्ली वालों को महंगी बिजली का 'झटका' ! PPA में 4% की बढ़ोतरी के बाद इतना बढ़ सकता है बिल

बिजली वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) में जून के मध्य से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में बिजली की लागत बढ़ गई है.

LPG के बाद अब दिल्ली वालों को महंगी बिजली का 'झटका' ! PPA में 4% की बढ़ोतरी के बाद इतना बढ़ सकता है बिल
दिल्ली बिजली नियामक आयोग की मंजूरी के बाद यह बढ़ोतरी हुई है.
नई दिल्ली:

दिल्ली में बिजली पर लागत जून के मध्य से उपभोक्ताओं पर बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ बढ़ गई है. आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी. बिजली विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) की मंजूरी के बाद कोयले और गैस जैसे ईंधन की कीमतों में वृद्धि की. इस कारण यह बढ़ोतरी की गई है.

हालांकि, इस संबंध में डीईआरसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. अब पीपीएसी में हुई बढ़ोतरी के कारण बिजली बिल में 2 से 6 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है. बता दें कि PPAC बाजार संचालित ईंधन लागत में भिन्नता के लिए डिस्कॉम को क्षतिपूर्ति करने के लिए एक अधिभार है. अधिकारियों ने कहा कि यह कुल ऊर्जा लागत और बिजली बिल के फिक्स्ड चार्ज घटक पर अधिभार के रूप में लागू होता है.

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, " डीईआरसी की मंजूरी के मुताबिक दिल्ली में पीपीएसी में 11 जून से 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है." डिस्कॉम के एक अधिकारी ने कहा, " 9 नवंबर, 2021 को बिजली मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य नियामक आयोग (दिल्ली के मामले में डीईआरसी) को बिजली क्षेत्र की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ में ईंधन और बिजली खरीद लागत के स्वत: पास के लिए एक तंत्र रखना होगा."

उन्होंने कहा कि 25 से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ईंधन अधिभार समायोजन फॉर्मूला लागू किया है. पीपीएसी विद्युत अधिनियम, डीईआरसी के अपने टैरिफ आदेशों और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के आदेशों के तहत एक आवश्यकता है. केंद्रीय नियामक आयोग, सीईआरसी मासिक आधार पर एनटीपीसी, एनएचपीसी और ट्रैंकोस, पीपीएसी जैसे केंद्रीय पीएसयू जेनकोस को अनुमति देता है. दूसरी ओर, दिल्ली डिस्कॉम को त्रैमासिक आधार पर पीपीएसी की अनुमति है. 

उन्होंने कहा, PPAC ईंधन की कीमतों में वृद्धि को ऑफसेट करने के लिए लगाया जाता है. नवीनतम उदाहरण में, PPAC को बढ़ाने का निर्णय आयातित कोयले के सम्मिश्रण, गैस की कीमतों में वृद्धि और बिजली एक्सचेंजों में उच्च कीमतों पर आधारित है, जो CERC द्वारा 12 रुपये प्रति यूनिट तक सीमित होने से पहले लगभग 20 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गया था. 

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