नई दिल्ली: मानहानि केस में राजस्थान के CM अशोक गहलोत को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया है. कोर्ट ने 7 अगस्त को अशोक गहलोत को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं. गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर किया गया था.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दिल्ली पुलिस को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जांच के लिए समय दिया था. दरअसल, स्पेशल आपरेशन ग्रुप (भारतीय पुलिस बल के अन्तर्गत एक विशेष यूनिट ) ने वर्ष 2019 में संजीवनी मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसका नंबर 32 है. इस एफआईआर के आधार पर कई गिरफ्तारियां हुईं थीं. अब तक की पेश की गई दोनों चार्जशीट में गजेंद्र सिंह शेखावत को आरोपी नहीं बनाया गया.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शामिल होने के आरोप लगाए थे. इसके खिलाफ शेखावत ने मानहानि केस दायर किया था. शेखावत का आरोप है कि गहलोत ने उनका नाम संजीवनी घोटाले से जोड़कर उन्हें बदनाम किया. आरोप लगाया है कि घोटाले में मुझे घसीटकर मेरा चरित्र हनन किया गया. यह राजनीतिक रूप से मेरी छवि खराब करने की साजिश है.
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