
असम में सुरक्षा बलों के संयुक्त दस्ते द्वारा एक फर्जी मुठभेड़ में दो लोगों की हत्या का है मामला. तस्वीर: प्रतीकात्मक
- CRPF ने जवाब में आरटीआई अधिनियम की धारा 24 का हवाला दिया
- सीआरपीएफ ने आवेदन को 'खारिज' कर दिया
- आईपीएस अधिकारी रजनीश राय ने रिपोर्ट सौंपी थी
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अधिनियम कहता है कि जब मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी सूचनायें मांगी जाती हैं तो केंद्रीय सूचना आयोग :सीआईसी: से मंजूरी मिलने के 45 दिन के अंदर इसे उपलब्ध कराना होगा.
लेकिन सीआरपीएफ ने मामले को सीआईसी को संदर्भित करने के बजाय आवेदन को 'खारिज' कर दिया.
गुजरात कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी रजनीश राय ने सीआरपीएफ के सर्वोच्च अधिकारियों को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें क्रमवार तरीके से बताया गया था कि कैसे सेना, असम पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा इकाई तथा सशस्त्र सीमा बल के संयुक्त दस्ते ने चिरांग जिले के सिमलागुड़ी इलाके में 29-30 मार्च को एक मुठभेड़ दो लोगों को मार दिया जिन्हें उन्होंने प्रतिबंधित संगठन एनडीएफबी:एस: का हिस्सा बताया.
राय ने अपनी 13 पन्नों की रिपोर्ट में कथित तौर पर कहा गया कि घटना के बारे में सूचना और बलों के संयुक्त दस्ते द्वारा दर्ज कराई गयी एफआईआर इस ऑपरेशन का एक 'काल्पनिक विवरण' पेश करती है जिसमें 'हिरासत में लिये गये दो लोगों की पूर्व नियोजित हत्या को छिपाकर इसे पेशेवराना उपलब्धि से जुड़े बहादुरी भरे कृत्य के तौर पर पेश किया गया.' गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है और कहा कि इसका अध्ययन किया जायेगा और इसकी विषयवस्तु पर जल्द ही कार्रवाई की जायेगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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