
नई दिल्ली:
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानि एफएसएसएआई (FSSAI) ने कहा है कि अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, पान मसाला और सुपारी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने को लेकर उस पर छपी अनिवार्य चेतावनी के कारण उसे 'असुरक्षित खाद्य पदार्थ' माने जाने की जरूरत नहीं है और बाजार से वापस मंगाने की जरूरत नहीं है।
यह प्रस्ताव सुरक्षा एवं मानक (खाद्य पदार्थ वापस मंगाने की प्रक्रिया) नियमन, 2015 का हिस्सा है। इसे जारी करते हुए इस पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी गई है।
प्राधिकरण ने मैगी नूडल्स को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता के बीच नियमन का मसौदा जारी किया है। इसे इस महीने बाजार से वापस मंगाया गया है।
मसौदे में कहा गया है, ''अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, पान मसाला, सुपारी पर अनिवार्य रूप से यह लिखा होता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस आधार पर इन पदार्थों को बाजार से वापस मंगाने के लिए इन्हें असुरक्षित खाद्य पदार्थ संभवत: नहीं माना जा सकता..।''
इसमें कहा गया है कि बाजार से वापस मंगाए जाने के वर्गीकरण के तहत वैसे ही खाद्य एवं पेय पदार्थ इसी श्रेणी में आएंगे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या मृत्यु का कारण बने।
एफएसएसएआई ने बाजार से खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ वापस मंगाए जाने के लिए नियमन का प्रस्ताव किया है। इसका मकसद खाद्य कारोबार से जुड़ी कंपनियों को इस बारे में निर्देशित करता है कि वापस मंगाए जाने की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए।
वापस मंगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ से आशय विशिष्ट लॉट या बैच या कोड संख्या के खाद्य पदार्थ हैं जिनके बारे में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य प्राधिकरण या खाद्य सुरक्षा आयुक्तों ने स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित करार दिया है। असुरक्षित खाद्य पदार्थ वापस मंगाए जाने की जिम्मेदारी विनिर्माता, आयातक, खाद्य पदार्थ के ब्रांड मालिक या कंपनी पर है जो थोक आपूर्ति में शामिल हैं।
नियमों के मसौदा को लोगों की प्रतिक्रिया के लिए 29 मई को जारी किया गया। प्रतिक्रिया देने की अंतिम समयसीमा 1 अगस्त है।
यह प्रस्ताव सुरक्षा एवं मानक (खाद्य पदार्थ वापस मंगाने की प्रक्रिया) नियमन, 2015 का हिस्सा है। इसे जारी करते हुए इस पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी गई है।
प्राधिकरण ने मैगी नूडल्स को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता के बीच नियमन का मसौदा जारी किया है। इसे इस महीने बाजार से वापस मंगाया गया है।
मसौदे में कहा गया है, ''अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, पान मसाला, सुपारी पर अनिवार्य रूप से यह लिखा होता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस आधार पर इन पदार्थों को बाजार से वापस मंगाने के लिए इन्हें असुरक्षित खाद्य पदार्थ संभवत: नहीं माना जा सकता..।''
इसमें कहा गया है कि बाजार से वापस मंगाए जाने के वर्गीकरण के तहत वैसे ही खाद्य एवं पेय पदार्थ इसी श्रेणी में आएंगे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या मृत्यु का कारण बने।
एफएसएसएआई ने बाजार से खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ वापस मंगाए जाने के लिए नियमन का प्रस्ताव किया है। इसका मकसद खाद्य कारोबार से जुड़ी कंपनियों को इस बारे में निर्देशित करता है कि वापस मंगाए जाने की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए।
वापस मंगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ से आशय विशिष्ट लॉट या बैच या कोड संख्या के खाद्य पदार्थ हैं जिनके बारे में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य प्राधिकरण या खाद्य सुरक्षा आयुक्तों ने स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित करार दिया है। असुरक्षित खाद्य पदार्थ वापस मंगाए जाने की जिम्मेदारी विनिर्माता, आयातक, खाद्य पदार्थ के ब्रांड मालिक या कंपनी पर है जो थोक आपूर्ति में शामिल हैं।
नियमों के मसौदा को लोगों की प्रतिक्रिया के लिए 29 मई को जारी किया गया। प्रतिक्रिया देने की अंतिम समयसीमा 1 अगस्त है।
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