
- केंद्रीय कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और व्यक्तिगत कारणों के लिए 30 दिन की छुट्टी लेने का अधिकार
- सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 के तहत यह छुट्टी प्रदान की जाती है
- कर्मचारियों को साल में 20 दिन की हाफ पे लीव, 8 दिन की कैजुअल लीव और 2 दिन की रिस्ट्रिक्टेड लीव भी मिलती है
केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत की सूचना दी है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारी अब अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और व्यक्तिगत कारणों के लिए 30 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी राज्यसभा में दी.
सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 के बारे में जानकारी दी
मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह से पूछा गया था कि ऐसा कोई प्रावधान है, जिसके तहत माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी ले सकते हैं. इसके जबाव में उन्होंने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 का हवाला दिया.
'मां-बाप और अपने व्यक्तिगत कामों के लिए 30 दिन की छुट्टी मिल सकती है'
उन्होंने कहा कि, 'सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 के तहत कर्मचारियों को मां-बाप और अपने व्यक्तिगत कामों के लिए 30 दिन की छुट्टी मिल सकती है. इसके अलावा 20 दिन की हाफ पे लीव और 8 दिन की कैजुअल लीव और साल में दो दिन की रिस्ट्रिक्टेड लीव मिल सकती है.
डॉ. सिंह ने बताया कि,'ये सभी अवकाश व्यक्तिगत कारणों से लिए जा सकते हैं, जिनमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है.
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं
केंद्रिय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कई बड़ी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें स्वास्थ्य सुविधा के साथ मेडिकल लीव और मैटरनिटी बेनिफिट्स, पेंशन और ग्रेच्युटी, हाउसिंग और ट्रैवल बेनिफिट्स, बच्चों की स्कॉलरशिप, स्पेशल छुट्टियां और फेस्टिव एडवांस की सुविधा शामिल है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं