मुंबई:
दही हांडी फोड़ने के लिए बनने वाली पिरामिड में बच्चों का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा। बॉम्बे हाइकोर्ट ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा, जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो कानून में उम्र 16 से 18 साल निर्धारित है तो इसके लिए भी 18 साल की सीमा तय की जाए।
कोर्ट ने कहा है कि हम बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दही हांडी के दौरान जमीन पर गद्दे बिछाए जाएं।
इसके साथ ही दही हांडी की ऊंचाई 20 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और गोविंदाओं का हैलमेट पहनना भी जरूरी है।
लेखक के बारे में
From NDTV India
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
दही हांडी, नाबालिग नहीं बनेंगे गोविंदा, बॉम्बे हाईकोर्ट, Ban On Minors, Dahi-Handi, Bombay High Court