मुंबई:
दही हांडी फोड़ने के लिए बनने वाली पिरामिड में बच्चों का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा। बॉम्बे हाइकोर्ट ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा, जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो कानून में उम्र 16 से 18 साल निर्धारित है तो इसके लिए भी 18 साल की सीमा तय की जाए।
कोर्ट ने कहा है कि हम बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दही हांडी के दौरान जमीन पर गद्दे बिछाए जाएं।
इसके साथ ही दही हांडी की ऊंचाई 20 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और गोविंदाओं का हैलमेट पहनना भी जरूरी है।
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