दफ्तर, शराब की दुकानें, कैब: जानिए Lockdown 3.0 में किन बातों की होगी इजाजत और कहां

देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने से पहले सरकार ने 2 हफ्ते के लिए एक बार फिर से इसे बढ़ा दिया है.

दफ्तर, शराब की दुकानें, कैब: जानिए Lockdown 3.0 में किन बातों की होगी इजाजत और कहां

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली:

देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने से पहले सरकार ने 2 हफ्ते के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. लेकिन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है. इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है. हालांकि लॉकडाउन के अगले चरण में सरकार का कहना है ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों को कई तरह की रियायतें भी मिलेंगी.

ग्रीन जोन सरकार की तरफ से ऐसे क्षेत्र को बनाया गया है जिसमे में पिछले 21 दिनों में एक भी कोरोना के केस नहीं आए हैं जबकि ऑरेंज जोन ऐसे इलाके को कहा गया है जिसमें पिछले 14 दिनों में एक भी केस नहीं आए हैं. 

लॉकडाउन के तीसरे चरण में इन पर नहीं होगी पाबंदी

- लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन में शामिल जिलों में शराब और पान का दुकानें खुल जाएंगी लेकिन इन दुकानों पर खरीददारों को 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी. दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकेंगे.

- जरूरी और गैर जरूरी के किसी भी भेद के बिना, शहरी परिसरों में सभी स्टैंड और दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों की दुकानों को खुले रहने की अनुमति है.

- निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक की क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, बाकी लोग घर से काम करते रहेंगे.

- सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी शक्ति से कार्य करेंगे, और शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक दफ्तर आएंगे.

- रेड ज़ोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है, ऑरेंज जोन में उनके अलावा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी.

- व्यक्तियों और वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में केवल सरकार द्वारा तय कामों के लिए आने-जाने की इजाजत होगी. चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे, इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर अब दो लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी.

ग्रीन जोन में हर तरह की गतिविध‍ियों की इजाजत होगी लेकिन उन गतिविधियों को छोड़कर जिनपर देशभर में पाबंदी है. बसें आधी क्षमता के साथ चलाई जा सकेंगी और बस डीपो भी आधी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे.

- रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्न‍िशमन और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी), सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम (FCI), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) और नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी; सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे.

- सार्वजनिक उपयोगिताओं, जैसे, बिजली, पानी, स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे, और कूरियर और डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.

- गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर विशेष उद्देश्यों के लिए हवाई, रेल और सड़क मार्ग से लोगों को आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अस्पतालों की ओपीडी और मेडिकल क्ल‍िनिक को खोलने की इजाजत होगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा. हालांकि कंटेनमेंट जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी.

- सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) चलती रहेंगी जिसमें एयर एंबुलेंस के द्वारा मरीजों और चिकिस्ता कर्मियों का परिवहन भी शामिल है.

- बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, बेघरों, महिलाओं और विधवाओं के लिए घरों का संचालन और आंगनवाड़ियों के संचालन की भी अनुमति दी गई है.

-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाओं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं, और स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, नाइयों को छोड़कर आदि.

- मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति है; इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामानों की प्रकृति के भेद के बिना, शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों की अनुमति है.

- वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहता है, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां, और सहकारी समितियां शामिल हैं.

- शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप की अनुमति शर्तों के साथ गई है.

इन चीजों पर जारी रहेगी पाबंदी

- रेड जोन में गैर जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आपूर्ति पर पाबंदी जारी रहेगी.

- शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर-जरूरी सामानों के लिए, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में अनुमति नहीं होगी. 

- विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन तथा स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे. होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर, सामाजिक-राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य प्रकार के समारोहों की मनाही होगी. 

- सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी.

- सभी जोनों में 65 वर्ष से अध‍िक उम्रे के लोग जिन्हें पहले से कोई शारीरिक समस्या हो, गर्भवति महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा. केवल जरूरी कामों मेडिकल कामों के लिए ही बाहर निकलने की इजाजत होगी.

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- साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा; टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर्स; अंतर जिला और अंतर जिला बसें; और, रेड ज़ोन में नाई की दुकानें, स्पा और सैलून प्रतिबंधित रहेंगे.