...तो शरद यादव को वापस करना पड़ेगा सांसद के रूप में लिया गया वेतन

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- शरद यादव की अयोग्यता बरकरार रहने पर वेतन वापस करना पड़ सकता है

...तो शरद यादव को वापस करना पड़ेगा सांसद के रूप में लिया गया वेतन

शरद यादव (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जद (यू) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की राज्यसभा सदस्य के रूप में अयोग्यता बरकरार रखे जाने की स्थिति में उन्हें याचिका लंबित रहने के दौरान प्राप्त वेतन वापस करना पड़ सकता है.

न्यायालय ने कहा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देने वाली शरद की याचिका के लंबित रहने के दौरान उनके द्वारा लिए गए वेतन को उन्हें उनकी याचिका खारिज होने की स्थिति में वापस करना पड़ सकता है. न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने ऊपरी सदन में जद (यू) के नेता रामचन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

यह भी पढ़ें : राज्यसभा से अयोग्य करार दिए गए JDU के बागी नेता शरद यादव ने उठाया यह कदम 

याचिकाकर्ता ने अदालत के उस आदेश में संशोधन का आग्रह किया था जिसमें यादव को एक सांसद के रूप में मिलने वाले वेतन, भत्तों और बंगले के उपयोग की अनुमति दी गई थी. न्यायालय ने हालांकि कोई आदेश पारित नहीं किया और मामले को सुनवाई के लिए 21 मार्च को सूचीबद्ध किया जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या यादव की याचिका की सुनवाई एकल पीठ करेगी या एक खंडपीठ करेगी.

सिंह ने अपनी याचिका में आग्रह किया है कि यादव की याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा की जाए. इस बीच राज्यसभा सभापति की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा कि सुनवाई की अगली तिथि से पहले एक हलफनामा के जरिए उनके मुवक्किलों का रुख रखा जाएगा. वकीलों गोपाल सिंह और शिवम सिंह के माध्यम से दायर अपनी याचिका में रामचन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि चूंकि सांसदों को भत्तों का भुगतान सदन की कार्यवाही में उनकी भागीदारी के आधार पर होता है, इसलिए यादव इस तरह के लाभ के हकदार नहीं थे क्योंकि उन्हें संसद या उसकी समितियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है.

VIDEO : शरद यादव की सदस्यता समाप्त

उच्च न्यायालय ने पिछले साल 15 दिसंबर को यादव को अयोग्य ठहराए जाने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि अदालत ने कहा था कि शरद यादव को वेतन, भत्ते और बंगले की सुविधा मिलती रहेगी. यादव ने वकील निजाम पाशा के जरिए दायर अपनी याचिका में चार दिसम्बर, 2017 को उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com