सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
ताहिर हसन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट हरियाणा सरकार की अर्जी पर जल्द सुनवाई को तैयार है। दरअसल, मुरथल गैंगरेप केस में पहले से ही फज़ीहत झेल रही हरियाणा पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए ताहिर हसन की गुमशुदगी के केस को सीबीआई को सौंपने के आदेश दे दिए थे। आदेश देते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस फतेह दीप सिंह ने कहा कि यहां तक कि अपने हितों को साधने के लिए पुलिस के उच्चाधिकारियों की गौरक्षा दल जैसे समूहों से साठ-गांठ होती है।
ताहिर हसन की याचिका
गौरतलब है कि ताहिर हसन नाम के व्यक्ति ने याचिका में बताया था कि उसका बेटा भैंस खरीदने के लिए शाहबाद से गया था, मगर फिर नहीं लौटा। बाद में युवक का शव बरामद हुआ था। जस्टिस फतेह दीप सिंह ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हरियाणा में आम हैं।
वारंट अफसर की रिपोर्ट
कोर्ट द्वारा नियुक्त वारंट अफसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 5-6 मार्च को गौरक्षा दल के सदस्यों ने एक वाहन को रोका जिसमें पशु थे। वहां गोली चलने पर वाहन में सवार लोग भाग गए। उनके विरुद्ध पशु अत्याचार का केस बनाया गया। कोर्ट ने कहा कि एक अमूल्य जीवन खोया गया मगर पुलिस और प्रशासन ने कुछ नहीं किया।
ताहिर हसन की याचिका
गौरतलब है कि ताहिर हसन नाम के व्यक्ति ने याचिका में बताया था कि उसका बेटा भैंस खरीदने के लिए शाहबाद से गया था, मगर फिर नहीं लौटा। बाद में युवक का शव बरामद हुआ था। जस्टिस फतेह दीप सिंह ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हरियाणा में आम हैं।
वारंट अफसर की रिपोर्ट
कोर्ट द्वारा नियुक्त वारंट अफसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 5-6 मार्च को गौरक्षा दल के सदस्यों ने एक वाहन को रोका जिसमें पशु थे। वहां गोली चलने पर वाहन में सवार लोग भाग गए। उनके विरुद्ध पशु अत्याचार का केस बनाया गया। कोर्ट ने कहा कि एक अमूल्य जीवन खोया गया मगर पुलिस और प्रशासन ने कुछ नहीं किया।
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