
नई दिल्ली:
आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत खाद्य सामग्री और अनाज, एलपीजी और मिट्टी के तेल के वितरण में आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। बाकी किसी और चीज़ के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी कोर्ट की इजाज़त के बिना किसी को नहीं दी जाएगी। सरकार टीवी और अख़बारों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जानकारी जनता को देगी। इससे पहले आधार कार्ड से जुड़े निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संविधान पीठ को भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है या नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है कि आधार कार्ड के इस्तेमाल पर रोक की कोर्ट के आदेश से डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफ़र कार्यक्रम को कारगर तरीके से लागू होने में दिक्कत हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी कोर्ट की इजाज़त के बिना किसी को नहीं दी जाएगी। सरकार टीवी और अख़बारों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जानकारी जनता को देगी। इससे पहले आधार कार्ड से जुड़े निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संविधान पीठ को भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है या नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है कि आधार कार्ड के इस्तेमाल पर रोक की कोर्ट के आदेश से डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफ़र कार्यक्रम को कारगर तरीके से लागू होने में दिक्कत हो रही है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
सुप्रीम कोर्ट, आधार कार्ड, संविधान पीठ, राइट टू प्राइवेसी, पीडीएस, Supreme Court, Aadhaar Card, Constitutional Bench, Right To Privacy, PDS, हिंदी खबर, हिंदी समाचार