प्रतीकात्मक तस्वीर...
नई दिल्ली:
दिल्ली में एक से 15 जनवरी तक लागू होने जा रहे ऑड-ईवन फॉर्मूले को अमल में लाया जाने वाला खाका सामने आ गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्रियों, जजों, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, इमजरेंसी सेवाओं और सीएनजी वाहनों को छूट के दायरे में रखा गया है। खास बात है कि 15 दिन तक ऑड-ईवन का नियम दुपहिया गाड़ियों पर लागू नहीं होगा। अकेली गाड़ी चला रही महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर सफर कर रही महिलाओं को भी नियम में छूट मिलेगी। हालांकि नियम तोड़ने वालों को 2,000 रूपये का जुर्माना देना होगा।
मुख्य बातें
मुख्य बातें
- पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में बढ़े प्रदूषण का समाधान हम सभी को मिलकर ढूंढ़ना है। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती : CM
- कठोर कदम उठाने में सरकार हिचकी नहीं है : CM
- फॉर्मूले में CNG गाड़ियों को छूट।
- दिल्ली के सीएम की गाड़ी पर भी पांबदी लागू होगी। हालांकि अन्य राज्यों के सीएम पर मुख्यमंत्रियों को मिलेगी छूट।
- ऑड-ईवन स्कीम में सारी एप्रूवल ले ली गई है। सोमवार को औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
- एक जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में सड़कों पर ऑड-ईवन फॉर्मूले के अनुसार कारें चलाई जाएंगी।
- सुबह 8 से शाम 8 बजे तक फॉर्मूला लागू होगा।
- रविवार को लागू नहीं होगा।
- फॉर्मूले का उल्लंघन करने पर 2 हजार का जुर्माना होगा।
- दोपहिया वाहन शामिल नहीं होंगे। फॉर्मूले में अनुभव के बाद दोपहिया वाहनों को भी शामिल कर लिया जाएगा।
- दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों पर भी लागू होगा नियम।
- इस दौरान 4 से 5 हजार अतिरिक्त बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी।
- 10 हजार नए ऑटो के परमिट जारी किए गए हैं।
- पार्किंग वालों को भी सख़्ती से ऑड-ईवन नियमों पर रखनी होगी नज़र।
- पार्किंग वालों को कहा गया है कि ऑड नंबर वाली कारों को ईवन नंबर वाले दिन पार्किंग न दें। इसी तरह ईवन नंबर वाली कारों को ऑड नंबर वाले दिन पार्किंग न दी जाए।
- राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गाड़ियों को छूट।
- महिला चालकों को मिलेगी छूट।
- इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियों को छूट।
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की गाड़ियों को छूट।
- सुप्रीम कोर्ट जजों की गाड़ियों को छूट।
- केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियों को भी छूट।
- सभी राज्यों के राज्यपाल को भी छूट।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली हाइकोर्ट के जज, लोकायुक्त को छूट।
- एंबुलेंस, फ़ायर ब्रिगेड, अस्पताल, जेल जैसी इमरजेंसी सेवाओं वाले वाहनों को छूट।
- पुलिस, डीसी से प्रमाणित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियां को छूट।
- फॉर्मूला दिल्ली आने वाली सभी गाड़ियों पर लागू।
- ज्यादा चार्ज करने पर ऑटो चालकों पर जुर्माना किया जाएगा।
- 01, 05, 07, 09, 11, 13, 15 जनवरी को सिर्फ़ ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी।
- 02, 04, 06, 08, 12, 14 जनवरी को सिर्फ़ ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी।
- 03 और 10 जनवरी 2016 रविवार, किसी भी गाड़ी पर पाबंदी नहीं होगी लागू।
- बसों को अपनी लेन में चलाना होगा।
- बस लेन में कार पार्किंग करने पर भारी जुर्माना लगेगा।
- इस फॉर्मूले में सहयोग करें : डिप्टी सीएम
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