एलजेपी नेता राम विलास पासवान (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक नहीं लगाने के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का स्वागत किया. पार्टी ने उम्मीद जताई कि 10 प्रतिशत कोटा के लिये किया गया संविधान संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा में खरा उतरेगा. शीर्ष न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले की समीक्षा करने पर सहमति जताते हुए इस नए कोटे को लागू करने पर शुक्रवार को रोक नहीं लगाई.