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This Article is From Jun 24, 2020

पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, स्कूल-कॉलेज बंद ही रहेंगे

West Bengal Lockdown News: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.

पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, स्कूल-कॉलेज बंद ही रहेंगे
West Bengal Lockdown News: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी.
नई दिल्ली:

West Bengal Lockdown News: देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना से 4 लाख 56 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 14 हजार 400 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. इस बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है. कोरोनावायरस के मुद्दे में राज्य में हुए सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि 31 जुलाई तक राज्य में न तो ट्रेनें चलेंगी और न ही मेट्रो सेवाओं को इजाजत होगी. इसके साथ-साथ स्कूल और कॉलेजों को भी बंद ही रखा जाएगा. 

बता दें कि इस फेज का लॉकडाउन सिर्फ कोरोना प्रभावित इलाकों में ही लगाया जाएगा. बता दें कि राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया गया था. 30 जून को देशव्यापी लॉकडाउन का पांचवां चरण भी खत्म हो रहा है जिसे 'अनलॉक1' कहा गया है. बंगाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,173 है और अब तक 591 लोगों की जान जा चुकी है. 

उधर, पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने निजी और सरकारी अस्पतालों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने मरीजों को भर्ती करने से इनकार किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, 'निजी अस्पतालों द्वारा भर्ती करने और सेवाएं देने से इनकार की घटनाएं सामने आई हैं और मरीज इन अस्पतालों के इस लापरवाहीपूर्ण रवैये के चलते नुकसान उठाते हैं. इस तरह मरीजों को इंकार करना पश्चिम बंगाल क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी) एक्ट, 2017 और पश्चिम बंगाल क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स, 2017 के तहत अपराध है.'

इसमें कहा गया है, टयदि ऐसे अस्पताल के खिलाफ भर्ती करने या सेवाओं से वंचित करने की कोई रिपोर्ट मिलती है तो उसके खिलाफ जरूरी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.' एक अन्य आदेश में विभाग ने कहा, 'यदि किसी सरकारी अस्पताल के खिलाफ जरूरतमंद मरीज को भर्ती नहीं करने या उसे सेवा नहीं देने की रिपोर्ट मिलती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सेवा नियमावली के मुताबिक जरूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.' कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किये जाने के बाद राज्य सरकार ने 16 मार्च को पश्चिम बंगाल महामारी रोग, कोविड-19 विनियमन, 2020 लागू कर दिया था.

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(इनपुट: भाषा से भी)

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